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Ambala News: लोक अदालत में निपटे 14 हजार 331 मामले
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अंबाला कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मौजदू अधिकारी। विभाग
अंबाला सिटी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को अंबाला व नारायणगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत में कुल सात बेंच लगाए थे।
इसमें चेक संबंधित केस, पारिवारिक मसलों और आपराधिक मामले सहित कुल 14 हजार 331 मुकदमों का निपटारा हुआ। मोटर वाहन दुर्घटना के मुकदमों में दो करोड़ तीन लाख 95 हजार 635 रुपये की धनराशि का निपटारा हुआ। सीजेएम प्रवीण कुमार ने बताया कि बैंक रिकवरी के 1070 मामले, आपराधिक किस्म के 817 मामले, बिजली विभाग संबंधी के 276 मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के 50 मामलों, वैवाहिक किस्म के 74 मामले, चेक बाउंस के 613 मामले, दीवानी किस्म के 442 मामले, रेवेन्यू किस्म के तीन हजार 537 मामले सहित अन्य किस्म के सात हजार 452 केसों का निपटारा हुआ।
यातायात नियमों की दी जानकारी
इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें पीएलवी राकेश अग्रवाल ने लोगों को विभिन्न यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक माह में दो बार जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बिजली और पानी संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामले स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत में लंबित मामलों और प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामले रख कर उनका निपटारा करवाया जा सकता है। लोक अदालत में समझौता हुए मामलों की अपील भी नहीं होती।
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इसमें चेक संबंधित केस, पारिवारिक मसलों और आपराधिक मामले सहित कुल 14 हजार 331 मुकदमों का निपटारा हुआ। मोटर वाहन दुर्घटना के मुकदमों में दो करोड़ तीन लाख 95 हजार 635 रुपये की धनराशि का निपटारा हुआ। सीजेएम प्रवीण कुमार ने बताया कि बैंक रिकवरी के 1070 मामले, आपराधिक किस्म के 817 मामले, बिजली विभाग संबंधी के 276 मामले, मोटर वाहन दुर्घटना के 50 मामलों, वैवाहिक किस्म के 74 मामले, चेक बाउंस के 613 मामले, दीवानी किस्म के 442 मामले, रेवेन्यू किस्म के तीन हजार 537 मामले सहित अन्य किस्म के सात हजार 452 केसों का निपटारा हुआ।
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यातायात नियमों की दी जानकारी
इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इसमें पीएलवी राकेश अग्रवाल ने लोगों को विभिन्न यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। प्रत्येक माह में दो बार जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बिजली और पानी संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामले स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत में लंबित मामलों और प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामले रख कर उनका निपटारा करवाया जा सकता है। लोक अदालत में समझौता हुए मामलों की अपील भी नहीं होती।
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