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राहत: कोरोना से अपनों की जान गई है तो अनुग्रह राशि के लिए कर सकते हैं आवेदन, 50 हजार रुपये की मिलेगी सहायता

Sun, 12 Dec 2021 12:58 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 12 Dec 2021 12:58 PM IST
सार

शासन के निर्देश पर कोरोना से मृत लोगों के प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का निर्देश है।

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UP Government will give compensation to families of those who died of Corona
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

कोरोना से यदि किसी अपने की जान गई है तो पीड़ित परिवार के लोग अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। शासन के निर्देश पर ऐसे प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का निर्देश है। गोरखपुर जिले को इस मद में 12 करोड़ रुपये भी मिले हैं यानी 2400 लोगों को सहायता मिल सकती है। जिन मृतकों के नाम वेबसाइट पर नहीं दर्ज हैं मगर उनके पास जरूरी प्रपत्र हैं तो उनके परिवार के लोग भी इस आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जिले में अभी एक महीने के भीतर सिर्फ 644 लोगों के आवेदन ही स्वीकृत हो सके हैं। इनमें से 189 को भुगतान हुआ है जबकि जिले में 848 लोगों का नाम वेबसाइट पर दर्ज है।  सूची के अतिरिक्त 395 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। उनके खाते में भी जल्द ही अनुग्रह राशि भेज दी जाएगी। आवेदन करने वालों में सदर तहसील क्षेत्र के लोग सबसे आगे हैं। यहां 10 दिसंबर तक 306 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। सहजनवां में 49, कैंपियरगंज में 75, गोला में 65, बांसगांव में 46, खजनी में 36, चौरी चौरा में 67 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।
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ऐसे कर सकते हैं आवेदन

जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन अपने तहसील कार्यालय में जाकर वहां सहायता के लिए बनाए गए विशेष काउंटर से फार्म प्राप्त कर उसे भरेंगे। फार्म भरने के बाद वरासत प्रमाण पत्र, मृत व्यक्ति का मृत्यु से पहले कराया गया एंटीजन/आरटीपीसीआर या सीटी स्कैन रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु का कारण कोरोना होना चाहिए), नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित के बैंक का विवरण लगाकर उसी काउंटर पर जमा करना होगा।
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प्रभारी अधिकारी आपदा व एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए जिले को 12 करोड़ रुपये मिले हैं। कोरोना के कारण जिन्होंने अपनों को खो दिया है, वे इस योजना के तहत निर्धारित प्रपत्रों के साथ संबंधित तहसील में आवेदन जरूर कर दें। उन्हें अनुग्रह राशि जल्द मुहैया करा दी जाएगी।
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