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गोरखपुर: विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मौत, कच्ची शराब बेचने के आरोप में गया था जेल

Wed, 04 May 2022 10:15 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 04 May 2022 10:15 AM IST
सार

राजघाट पुलिस ने सितंबर 2021 में आबकारी अधिनियम में जेल भेजा गया था। 21 अप्रैल 2022 को जिला कारागार गोरखपुर में तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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Undertrial prisoner died during treatment in Gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर में कच्ची शराब बेचने के आरोपी बंदी की इलाज के दौरान सोमवार रात मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, बिहार प्रांत के मोतिहारी जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव निवासी रमेश पांडेय (35) राजघाट थाना क्षेत्र के चकरा अव्वल अमरूद मंडी के पास कच्ची शराब बेचता था।
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राजघाट पुलिस ने सितंबर 2021 में आबकारी अधिनियम में जेल भेजा गया था। 21 अप्रैल 2022 को जिला कारागार गोरखपुर में तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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हालत बिगड़ने पर 30 अप्रैल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज दौरान सोमवार की देर रात मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है।
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