{"_id":"620e1cc40354c73d7052d6c6","slug":"three-years-rigorous-imprisonment-for-one-in-gangster-act","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऑपरेशन शिकंजा: गैंगस्टर एक्ट में एक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास, विशेष जज ने सुनाया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऑपरेशन शिकंजा: गैंगस्टर एक्ट में एक को तीन वर्ष का सश्रम कारावास, विशेष जज ने सुनाया फैसला
Thu, 17 Feb 2022 03:30 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 17 Feb 2022 03:30 PM IST
सार
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना कि पुलिस की तरफ से ‘ऑपरेशन शिकंजा’ अभियान चलाकर न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में सजा हुई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पिक्साबे
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कोतवाली थाना क्षेत्र के असकरगंज निवासी आरिफ अहमद को तीन वर्ष चार माह के सश्रम कारावास की सजा हुई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है।
आरिफ पर गिरोहबंद अपराध एवं समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त होने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश विनय आर्या ने सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ला ने पक्ष रखा।
अधिवक्ताओं ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आरोपित आरिफ अहमद को समाज विरोधी क्रिया-कलाप में लिप्त पाते हुए चालान किया था। अभियुक्त पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना कि पुलिस की तरफ से ‘ऑपरेशन शिकंजा’ अभियान चलाकर न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में सजा हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरिफ पर गिरोहबंद अपराध एवं समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त होने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश विनय आर्या ने सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ला ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
अधिवक्ताओं ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आरोपित आरिफ अहमद को समाज विरोधी क्रिया-कलाप में लिप्त पाते हुए चालान किया था। अभियुक्त पर कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना कि पुलिस की तरफ से ‘ऑपरेशन शिकंजा’ अभियान चलाकर न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि गैंगस्टर एक्ट के इस मामले में सजा हुई है।
विज्ञापन