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Gorakhpur News: हत्या के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 14 Apr 2023 01:18 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 14 Apr 2023 01:18 PM IST
सार

11 जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे अनहोनी की आशंका होने पर वादी अपने परिवार वालों के साथ नेहा के ससुराल पहुंचे तो पता चला कि अभियुक्तों ने साजिशन नेहा की गला दबाकर हत्या कर दी है।

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Three accused of murder sentenced to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दहेज के लिए नेहा की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश तनु भटनागर ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के रउतैनिया बाबू निवासी अभियुक्त पति अभिषेक दूबे, ससुर लालबचन दूबे व सास शकुंतला दूबे को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी का कहना था कि वादी भृगुमुनि शुक्ला चौरीचौरा थाना क्षेत्र के तिलौली का निवासी है। उसने अपनी लड़की नेहा की शादी अभियुक्त अभिषेक दूबे से मई 2011 में की थी।
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विदाई के बाद से ही अभियुक्त वादी की लड़की को कम दहेज का ताना मारते व प्रताड़ित करते तथा पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। लड़की को धमकी देते कि तुम्हारी हत्या कर अभिषेक की शादी किसी अन्य से कर देंगे।

11 जुलाई 2020 की रात करीब नौ बजे अनहोनी की आशंका होने पर वादी अपने परिवार वालों के साथ नेहा के ससुराल पहुंचे तो पता चला कि अभियुक्तों ने साजिशन नेहा की गला दबाकर हत्या कर दी है।

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