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Gorakhpur News: रील बनाने को रेलवे ट्रैक या ट्रेन से लटके दर्ज होगी प्राथमिकी
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गोरखपुर। रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर या ट्रेन से लटककर अगर रील बनाते पकड़े गए तो रेलवे प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कराएगा। इसके अंतर्गत सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकता है। रेल प्रशासन ने वंदेभारत और अमृत भारत जैसी तेज हाईस्पीड वाली ट्रेन का हवाला देकर हादसों के प्रति आगाह किया है और किसी प्रकार का जोखिम न उठाने की सलाह दी है।
दरअसल, रेलवे ट्रैक पर लापरवाहीपूर्वक रील्स बनाने और सेल्फी लेने के चक्कर में कई हादसे हो चुके हैं। इसका संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू की है।
एनईआर के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि कुछ युवाओं द्वारा फॉलोवर्स एवं लाइक्स बढ़ाने के उद्देश्य से अपने जीवन की परवाह किए बिना रेलवे ट्रैक पर लापरवाहीपूर्वक रील्स व सेल्फी बना रहे हैं। प्रतिबंधित स्थलों पर अनाधिकृत रूप से रील बनाना रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि प्रतिबंधित स्थलों पर रील न बनाएं। अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को न पार करें।
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दरअसल, रेलवे ट्रैक पर लापरवाहीपूर्वक रील्स बनाने और सेल्फी लेने के चक्कर में कई हादसे हो चुके हैं। इसका संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू की है।
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एनईआर के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि कुछ युवाओं द्वारा फॉलोवर्स एवं लाइक्स बढ़ाने के उद्देश्य से अपने जीवन की परवाह किए बिना रेलवे ट्रैक पर लापरवाहीपूर्वक रील्स व सेल्फी बना रहे हैं। प्रतिबंधित स्थलों पर अनाधिकृत रूप से रील बनाना रेल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि प्रतिबंधित स्थलों पर रील न बनाएं। अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को न पार करें।
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