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गोरखपुर: गैर इरादतन हत्या के अभियुक्तों को दस साल की सजा, देना होगा अर्थदंड
Tue, 11 Oct 2022 05:09 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 11 Oct 2022 05:09 PM IST
सार
रात 11 बजे तक जब वह घर नहीं आया तो वादी अपने भतीजे सत्येंद्र को लेकर उसे तलाश करने निकला। घर से सौ मीटर पश्चिम दिशा में शोर की आवाज सुनकर वादी मौके पहुंचा तो देखा कि विजय उर्फ छोटू और बुद्धिराम उर्फ कंपनी वादी के लड़के को पुरानी रंजिश को लेकर रॉड व पेचकस से बुरी तरह मार रहे हैं। जिससे वादी के लड़के को गंभीर चोटें आईं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम रमपुरवा निवासी विजय उर्फ छोटू व बुद्धिराम उर्फ कंपनी को दस साल के कठोर कारावास व 20 हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि वादी रामाज्ञा चौबे खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम रमपुरवा निवासी हैं। 25 नवंबर 2018 की रात करीब सात बजे वादी का लड़का किशन ग्राम प्रधान के घर भोज में खाना खाने की बात बताकर निकला था।
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रात 11 बजे तक जब वह घर नहीं आया तो वादी अपने भतीजे सत्येंद्र को लेकर उसे तलाश करने निकला। घर से सौ मीटर पश्चिम दिशा में शोर की आवाज सुनकर वादी मौके पहुंचा तो देखा कि विजय उर्फ छोटू और बुद्धिराम उर्फ कंपनी वादी के लड़के को पुरानी रंजिश को लेकर रॉड व पेचकस से बुरी तरह मार रहे हैं। जिससे वादी के लड़के को गंभीर चोटें आईं। उन्हीं चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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