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पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया पति, कोर्ट ने सुनाई दस साल कैद की सजा

Wed, 11 Nov 2020 09:07 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 11 Nov 2020 09:07 PM IST
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Ten years imprisonment for murder of wife
court order - फोटो : अमर उजाला।
अपर सत्र न्यायाधीश, नरेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने बुधवार को चौरीचौरा इलाके में महिला की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति राजेश कुमार जायसवाल को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। इसकी अदायगी नहीं करने पर दोषी को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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इससे पहले कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, राम प्रकाश सिंह और शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि वादी रामऔतार चौरीचौरा क्षेत्र के मुंडेरा बाजार का स्थायी चौकीदार है। 20 अप्रैल 2020 की सुबह साढ़े सात बजे मुंडेरा बाजार, वार्ड नंबर-8 में उसने देखा कि महिला माला उर्फ किरण जायसवाल अपने मकान में अधजली हालत में पड़ी है।
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पूछने पर बताया कि उसका पति राजेश कुमार जायसवाल चरित्र हीनता का आरोप लगाकर प्रताड़ित करता है। बताया कि पति ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर फरार हो गया है। इस पर वादी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई।
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