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एक जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी होने वाली हो, तब भी बन सकेंगे मतदाता, जानिए कैसे
Sun, 06 Dec 2020 10:38 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sun, 06 Dec 2020 10:38 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : iStock
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अगर आप एक जनवरी 2021 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, तब भी इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बन सकते हैं। ऐसे में मतदान सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू होने वाली प्रक्रिया में शामिल हो जाइए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हजारों युवाओं को मतदान का मौका देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान किया है। इसके तहत जो लोग एक जनवरी-2021 तक 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उन्हें भी मतदाता बनने का मौका दिया जा रहा है, ताकि वह भी पंचायत चुनाव में मतदान कर सकें। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सारिणी में परिवर्तन कर युवकों को यह मौका दिया है। नई समय सारिणी के अनुसार 22 जनवरी 2021 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिनकी उम्र एक जनवरी-2021 तक 18 साल हो जाएगी, वे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के यहां आवेदन कर दें। पुनरीक्षण के काम में बीएलओ घर-घर जाकर विवरण जुटा चुके हैं इसलिए अब लोगों को ही उनके पास जाना होगा।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हजारों युवाओं को मतदान का मौका देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान किया है। इसके तहत जो लोग एक जनवरी-2021 तक 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उन्हें भी मतदाता बनने का मौका दिया जा रहा है, ताकि वह भी पंचायत चुनाव में मतदान कर सकें। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सारिणी में परिवर्तन कर युवकों को यह मौका दिया है। नई समय सारिणी के अनुसार 22 जनवरी 2021 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिनकी उम्र एक जनवरी-2021 तक 18 साल हो जाएगी, वे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के यहां आवेदन कर दें। पुनरीक्षण के काम में बीएलओ घर-घर जाकर विवरण जुटा चुके हैं इसलिए अब लोगों को ही उनके पास जाना होगा।
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यह है नई समय सारिणी
- ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना - 13 नवंबर से 26 दिसंबर-2020 तक
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन - 27 दिसंबर-2020
- ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण - 28 दिसंबर-2020 से तीन जनवरी-2021
- दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना - 28 दिसंबर-2020 से तीन जनवरी-2021 तक
- दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण - चार जनवरी से 11 जनवरी-2021 तक
- दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरक सूची की पांडुलिपि तैयार करना व मूल सूची में समाहित करने की प्रक्रिया - 12 जनवरी से 21 जनवरी-2021 तक
- निर्वाचक नामावलियों का आम लोगों के लिए अंतिम प्रकाशन - 22 जनवरी-2021 को