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लॉकडाउन में बेवजह घूमे थे तो अब करनी पड़ेगी भरपाई, एसएसपी ने जारी किया ये आदेश

Thu, 17 Sep 2020 06:02 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 17 Sep 2020 06:02 PM IST
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Gorakhpur Lockdown News: SSP Jogendra Kumar ordered to complete investigation of cases filed under section 188 in gorakhpur
लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लॉकडाउन के बीच शहर में बेवजह घूमने, बिना मास्क सड़क पर निकलने या पार्टी में हुड़दंग करने की कीमत अब लोगों को चुकानी होगी। क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया था जिसमें एक से लेकर छह माह तक सजा या फिर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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बता दें कि इसका फैसला तीन दिन में हो जाना है क्योंकि एसएसपी ने आदेश जारी किया है कि इस धारा के तहत दर्ज मुकदमों की विवेचना तीन दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।
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जानकारी के मुताबिक, अब तक के आदेश की अवहेलना पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले आने पर पुलिस इस धारा का इस्तेमाल करती थी। जिले में इसके तहत 400 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।
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एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वह तीन दिन के अंदर धारा 188 के तहत दर्ज मुकदमों की विवेचना पूरी कर कार्रवाई करें।

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