Lockdown 4.0: आज से ऑड-ईवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें, जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा
- मिष्ठान, बेकरी, मांस-मछली, अंडे की दुकानें भी खुलेंगी मगर सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे
- सोशल डिस्टेंसिंग का हरहाल में करना होगा पालन
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विस्तार
वहीं, कुछ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें सातों दिन खोलने की अनुमति दी गई है। कुछ नई सुविधाओं को भी लॉकडाउन 4.0 में डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने हरी झंडी दी है। अब मिष्ठान, बेकरी, मांस-मछली, अंडे की भी दुकानें खुल सकेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए।
डीएम के मुताबिक रोजाना शाम सात बजे से अगले दिन की सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल सकेंगे। इसका अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चौथे चरण के लॉकडाउन में भी होटल, रेस्टोरेंट खोलने पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है।
स्टेशनरी सुबह 11 से शाम 6 बजे ( सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
कृषि यंत्र-उपकरण, कीटनाशक, दवा-बीज भंडार व उर्वरक सुबह 11 से शाम 6 बजे (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार)
सभी मकान निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व फर्नीचर सुबह 8 से शाम 4 बजे (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
आटो मोबाइल पार्ट्स, मोटर रिपेयर वर्कशाप सुबह 11 से शाम 6 बजे, (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार)
बैट्री, टायर-ट्यूब शॉप सुबह 11 से शाम 6 बजे ( मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार)
चश्मा-मोबाइल शॉप व मरम्मत की दुकानें सुबह 11 से शाम 6 बजे (मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार)
इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, बर्तन, गैस चूल्हा शॉप व मरम्मत सुबह 11 से शाम 6 बजे ( सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
प्रिटिंग प्रेस सुबह 11 से शाम 6 बजे (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार)
ड्राई क्लीनर्स सुबह 11 से शाम 6 बजे (मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार)
मिठाई की दुकान, बेकरी (केवल होम डिलीवरी) सुबह 9 से शाम 4 बजे (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार)
मछली-मीट-अंडा, दूध रोजाना सिर्फ होम डिलीवरी
दवा-राशन-कोरियर-पार्सल रोजाना सिर्फ होम डिलीवरी
दुकान खोलने की ये होंगी शर्तें
- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं बेची जाएगी।
- दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
- दुकान के सामने/अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम पांच से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी है।
- हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।
- दुकान को दिन में कई बार सोडियम हाइपोक्लोराईड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के तीन प्रतिशत घोल से सैनिटाइज कराना होगा।
- दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।
- दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबंधक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश नहीं देंगे।
बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को ये भी करना होगा
बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठानों, जिनमें 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा। यहां पर कर्मचारियों या ग्राहकों के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
होम डिलीवरी सेवाएं सिर्फ सुबह सात से शाम छह तक
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन के मुताबिक सभी होम डिलिवरी सेवाएं ( दवा के अतिरिक्त) सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित होंगी। डिलेवरीकर्ता को मास्क/फेसकवर/ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी पोर्टल का संचालन करने वालों को अपने डिलीवरी ब्वॉय की नियमित थर्मल स्कैनिंग से जांच करनी होगी।
नई छूट वाली दुकानों को ई-पास जरूरी
छूट के तहत जिन नई दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए अनुमति मिली है, उन्हें संबंधित तहसीलों से ई-पास बनवाना होगा। पहले निर्गत वैलिड ई-पास मान्य होंगे। वहीं, जिले से बाहर जाने के लिए अभी भी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी केस में ही ई-पास जारी होगा।
दूसरे प्रांत के जो लोग गोरखपुर में फंसे हैं, उन्हें अपने प्रांत जाने के लिए एडीएम फाइनेंस दफ्तर से पहले की ही तरह ट्रांजिट पास जारी होगा। शर्त होगी कि यह पास वन-वे होगा यानी सिर्फ जाने का। लौटने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, बस-रेलवे स्टेशन के कैंटीन खुलेंगे
पहले की ही तरह सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ई- क्लास ही चलेगी। वहीं, बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैन्टीन को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन लेकिन वे सिर्फ बेचने का काम करेंगे, बैठाकर किसी को खिला नहीं सकेंगे।
सामान्य लोग नहीं कर सकेंगे मंडी से खरीदारी
सब्जी मंडी के संबंध में डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक ही होगा। सामान्य लोग अपने मोहल्ले में फेरी/ठेले वाले से सब्जी-फल खरीद सकेंगे। जनसामान्य के लिए मंडी से खरीदारी की अनुमति नहीं होगी।
अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं
अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति कंटेनमेन्ट जोन के बाहर ही
कंटेनमेंट जोन के बाद औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति रहेगी। हर औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालक को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराना होगा। बिना मास्क के कोई भी काम करते पाया गया तो महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से चलेंगे नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल
कार में ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति को अनुमति, दो बच्चे तो भी छूट मिलेगी
वाहनों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने शासन की ही तरह परिवार की भी चिंता की है। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार में बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। वाहनों में समस्त यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
बाइक पर पीछे महिला तो छूट-दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य
बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी। मगर दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।
टैक्सी नहीं चलेगी
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टैक्सी सेवाओं को अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रामक बीमारी है। एक से दूसरे में फैलती है। ऐसे में टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
कुछ और भी शर्ते
- जिले में जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है उसे अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- चिकित्सा व्यवसायी नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एंबुलेंस के आवागमन की अनुमति होगी।
- समस्त प्रकार के माल/माल परिवाहन (खाली ट्रकों सहित) की अनुमति होगी लेकिन शहरी क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रवेश वर्जित रहेगा।
- कन्टेनमेन्ट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबन्धित होंगी।
- लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
सराफा और कपड़ा कारोबार नहीं खुलने से व्यापारियों में निराशा
थोक वस्त्र वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश नेभानी ने कहा कि उम्मीद थी कि इस बार दुकानों को खोले जाने की अनुमित मिल जाएगी। नहीं मिलने से व्यापारियों में निराशा है। कहा कि दुकानें खोलने की अनुमित मिलती है तो सभी व्यापारियों से नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
गोरखपुर। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से गोरखपुर केव्यापारियों को अब तक करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि कई ट्रेडों के व्यापारी माल खराब होने की चिंता में परेशान हैं।
कपड़ा व्यापारी भी परेशान हैं क्योंकि दुकानों में चूहे कपड़े कुतर दे रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि रेडिमेड, हैंडलूम एवं वस्त्र व्यवसायियों को दुकान खोलने की छूट मिले। व्यापारी भी सामाजिक दूरी, फेस कवर, मास्क, सैनिटाइजर आदि का पालन करते हुए व्यापार करेंगे।
आटो आपरेटर संचालन रखेंगे स्थागित
गोरखपुर। गोरक्ष पूर्वांचल आटो आपरेटरों की तरफ से लॉकडाउन 4.0 में भी संचालन स्थगति रहेगा। ये जानकारी अध्यक्ष जीके द्विवेदी ने दी। बताया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है। ऐसे में पहले की तरह ही वर्तमान में भी आटो संचालन स्थागित ही रहेगा।