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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Shastri Chowk to Golghar Kali Mandir will be declared as No Vending Zone From November 23

गोरखपुर: 23 नवंबर से गोलघर इलाके में नो वेंडिंग जोन, सड़क के किनारे नहीं मिलेगा फास्ट फूड

Fri, 19 Nov 2021 10:13 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 19 Nov 2021 10:13 AM IST
सार

शास्त्री चौक से गोलघर काली मंदिर तक जितने भी फास्ट फूड की दुकानें लगाई जाती हैं वे अब निगम के म्यूजिकल फाउंटेन के बगल में स्थित फूडकोर्ट में लगेंगी।

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Shastri Chowk to Golghar Kali Mandir will be declared as No Vending Zone From November 23
गोलघर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर में 23 नवंबर से शास्त्री चौक से गोलघर काली मंदिर तक को नो वेंडिंग जोन घोषित क र दिया जाएगा। ऐसे में शास्त्री चौक से लेकर गोलघर काली मंदिर तक सड़क के किनारे कहीं पर भी फास्ट फूड नहीं मिलेगा। ये सभी दुकानें नगर निगम के म्यूजिकल फाउंटेन के बगल में फूडकोर्ट में लगाई जाएंगी। गोलघर मार्केट में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। व्यवस्था 23 नवंबर से लागू हो जाएगी।
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गुरुवार को नगर आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। इसमें नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने गोलघर इलाके में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नो वेंडिंग जोन की पहल की। इसके तहत शास्त्री चौक से गोलघर काली मंदिर तक जितने भी फास्ट फूड की दुकानें लगाई जाती हैं वे अब निगम के म्यूजिकल फाउंटेन के बगल में स्थित फूडकोर्ट में लगेंगी। वहीं गोलघर में सड़क के किनारे जो भी गाड़ियां लगाई जाती हैं, उन सभी को गोलघर जलकल परिसर में स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में खड़ी करवाया जाएगा।
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डिवाइडर से लेकर फुटपाथ तक पूरी सड़क खाली रखी जाएगी। इनपर निर्धारित वाहन ही चलाए जाएंगे। बैठक में एसपी ट्रैफिक इंदूबाला सिंह, इंफोर्समेंट टीम प्रभारी कर्नल सीपी सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल आदि मौजूद रहे।
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गोलघर में ठेले खोमचे मिलने पर लगेगा जुर्माना
नगर आयुक्त ने बताया कि किसी भी ठेले खोमचे एवं वाहन को सड़क के किनारे पाए जाने पर चालान या जुर्माना किया जाएगा। 19 नवंबर से इससे संबंधित सूचनाओं को स्थानीय दुकानदारों के सूचनार्थ भी प्रसारित किया जाएगा। 23 नवंबर से व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस एवं नगर निगम प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत पूरा किया जाएगा।
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