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गोरखपुर: समाचार पत्र वितरकों के लिए पंजीयन शिविर आज, ये श्रमिक भी करा सकते हैं पंजीयन
Fri, 13 Aug 2021 11:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Aug 2021 11:23 AM IST
सार
निर्माण श्रमिकों को छोड़कर समाचार पत्र वितरकों सहित 45 प्रकार के नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीयन हो रहा है। जिसमें श्रमिक द्वारा एक एक बार 60 रुपये जमा कराकर अपना पंजीयन कराया जा सकता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
‘अमर उजाला’ एवं ‘श्रम विभाग’ की ओर से समाचार पत्र वितरकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुक्रवार यानी आज कचहरी बस स्टेशन के बगल में स्थित श्रम विभाग कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में समाचार पत्र वितरकों का पंजीयन कर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का पात्र बनाया जाएगा।
सहायक श्रमायुक्त कृष्णकांत यादव ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को छोड़कर समाचार पत्र वितरकों सहित 45 प्रकार के नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीयन हो रहा है। जिसमें श्रमिक द्वारा एक एक बार 60 रुपये जमा कराकर अपना पंजीयन कराया जा सकता है।
बताया कि वर्तमान में बोर्ड द्वारा दो योजनाएं संचालित है। इनमें पहली योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसके अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को पांच लाख रुपये तक कैशलेश इलाज की निशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।
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वहीं दूसरी योजना मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, इस योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता होने पर अधिकतम दो लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बताया कि अभी आगे असंगठित श्रमिकों के लिए और भी योजनाएं आएंगी जिनका लाभ पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को मिलेगा।
ये श्रमिक भी करा सकते हैं पंजीयन
समाचार पत्र वितरक के साथ ही धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर फल सब्जी विक्रेता, चाय व चाट ठेला लगाने वाला, फुटपाथ व्यापारी, कुली, लाइट उठाने वाले, केटरिंग का कार्य करने वाला, फेरी लगाने वाले, बाइक व साइकिल मरम्मत करने वाला, गैरेज कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल व बाजा बजाने वाला, टेंट हाउस में कार्य करने वाला, मछुआरा, तांगा व बैलगाड़ी चलाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, भुजा बेचने वाला, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाला, नाव चलाने वाला, नट-नटनी, रसोईया, ठेका मजदूर, सूत, रंगाई, कताई, धुलाई आदि का कार्य करने वाले, दरी, कंबल, जरी, जरदौजी, चिकन कार्य, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वालें कर्मकारों एवं डेयरी पर कार्य करने वाले योजनाओं के पात्र होंगे।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
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सहायक श्रमायुक्त कृष्णकांत यादव ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को छोड़कर समाचार पत्र वितरकों सहित 45 प्रकार के नियोजन में कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीयन हो रहा है। जिसमें श्रमिक द्वारा एक एक बार 60 रुपये जमा कराकर अपना पंजीयन कराया जा सकता है।
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बताया कि वर्तमान में बोर्ड द्वारा दो योजनाएं संचालित है। इनमें पहली योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसके अंतर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को पांच लाख रुपये तक कैशलेश इलाज की निशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।
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वहीं दूसरी योजना मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, इस योजना के अंतर्गत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता होने पर अधिकतम दो लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बताया कि अभी आगे असंगठित श्रमिकों के लिए और भी योजनाएं आएंगी जिनका लाभ पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को मिलेगा।
ये श्रमिक भी करा सकते हैं पंजीयन
समाचार पत्र वितरक के साथ ही धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर फल सब्जी विक्रेता, चाय व चाट ठेला लगाने वाला, फुटपाथ व्यापारी, कुली, लाइट उठाने वाले, केटरिंग का कार्य करने वाला, फेरी लगाने वाले, बाइक व साइकिल मरम्मत करने वाला, गैरेज कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल व बाजा बजाने वाला, टेंट हाउस में कार्य करने वाला, मछुआरा, तांगा व बैलगाड़ी चलाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, भुजा बेचने वाला, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व बत्तख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाला, नाव चलाने वाला, नट-नटनी, रसोईया, ठेका मजदूर, सूत, रंगाई, कताई, धुलाई आदि का कार्य करने वाले, दरी, कंबल, जरी, जरदौजी, चिकन कार्य, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वालें कर्मकारों एवं डेयरी पर कार्य करने वाले योजनाओं के पात्र होंगे।
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- दो फोटो