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UP News: राज नर्सिंग होम के निदेशक की जमानत अर्जी खारिज, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 29 Jun 2022 01:26 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 29 Jun 2022 01:26 PM IST
सार
प्रथम सत्र के विद्यार्थियों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबद्ध बताकर नामांकन कराया गया। डीएम के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और पता चला कि संस्था द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मान्यता ले कर छात्रों से धोखा कर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेकर उनके रुपये का गबन कर लिया गया।
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court Order
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जंगल अहमद अली शाह तुर्रा बाजार, के डॉ. अभिषेक यादव यादव की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश रामकृपाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद मौर्य का कहना था कि राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज ने जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विभाग के विद्यार्थियों से डोनेशन एवं निर्धारित फीस से अधिक फीस ली। उसके बाद भी न तो उन्हें डिग्री दी गई और न तो उनकी परीक्षा कराई गई।
प्रथम सत्र के विद्यार्थियों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबद्ध बताकर नामांकन कराया गया। डीएम के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और पता चला कि संस्था द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मान्यता ले कर छात्रों से धोखा कर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेकर उनके रुपये का गबन कर लिया गया।
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गैंगस्टर का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट सुशील कुमार खरवार ने कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर आठ खड्डा निवासी अभियुक्त राजू गुप्ता को दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ल ने रखा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद मौर्य का कहना था कि राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज ने जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विभाग के विद्यार्थियों से डोनेशन एवं निर्धारित फीस से अधिक फीस ली। उसके बाद भी न तो उन्हें डिग्री दी गई और न तो उनकी परीक्षा कराई गई।
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प्रथम सत्र के विद्यार्थियों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबद्ध बताकर नामांकन कराया गया। डीएम के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और पता चला कि संस्था द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मान्यता ले कर छात्रों से धोखा कर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेकर उनके रुपये का गबन कर लिया गया।
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गैंगस्टर के आरोपी को दो साल की सजा
गैंगस्टर का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट सुशील कुमार खरवार ने कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर आठ खड्डा निवासी अभियुक्त राजू गुप्ता को दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ल ने रखा।