{"_id":"5fc5e1c88ebc3e9bdb0e4b18","slug":"pradhan-mantri-garib-kalyan-yojana-free-ration-will-be-distributed-by-december-seven-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"नवंबर में राशन लेने से चूके तो घबराएं नहीं, जानिए कब तक है मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नवंबर में राशन लेने से चूके तो घबराएं नहीं, जानिए कब तक है मौका
Tue, 01 Dec 2020 11:55 AM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 01 Dec 2020 11:55 AM IST
विज्ञापन
राशन की दुकान पर राशन लेते लोग।(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरित होने वाले राशन के लिए अंतिम तिथि की समय सीमा बढ़ा दी गई है। नवंबर के राशन को वितरित करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, लेकिन अब तिथि बढ़ाकर सात दिसंबर कर दी गई है। कई जिलों में खाद्यान्न उठान में परेशानी आई या अन्य व्यवधान आए। इसलिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस वितरण के साथ ही निशुल्क राशन वितरण की योजना समाप्त हो जाएगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर माह तक ही वितरण की योजना को बढ़ाया गया था। निश्शुल्क राशन का वितरण लॉकडाउन के समय से हो रहा है। अब जब यह योजना समाप्त हो जाएगी तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का वितरण किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं व चावल के लिए मामूली शुल्क चुकाना होता है। वैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी वितरण जारी था। इस तरह से प्रत्येक माह लगातार राशन का वितरण हो रहा है।
विज्ञापन
जिला पूर्ति निरीक्षक अरूण कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में राशन वितरित करने की आखिरी समय सीमा 30 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर सात दिसंबर कर दिया गया है।
विज्ञापन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर माह तक ही वितरण की योजना को बढ़ाया गया था। निश्शुल्क राशन का वितरण लॉकडाउन के समय से हो रहा है। अब जब यह योजना समाप्त हो जाएगी तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन का वितरण किया जाएगा।
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं व चावल के लिए मामूली शुल्क चुकाना होता है। वैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी वितरण जारी था। इस तरह से प्रत्येक माह लगातार राशन का वितरण हो रहा है।
विज्ञापन
जिला पूर्ति निरीक्षक अरूण कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में राशन वितरित करने की आखिरी समय सीमा 30 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर सात दिसंबर कर दिया गया है।