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Gorakhpur News: अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने में घिरी पुलिस, कोर्ट ने पत्र लिखा

Tue, 30 May 2023 01:54 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 May 2023 01:54 AM IST
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Police surrounded in arresting kidnapping accused, court wrote letter
- पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एसओ और विवेचक के मार्गदर्शन के लिए एसएसपी व मजिस्ट्रेट को लिखा पत्र
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- सात साल से कम सजा में बड़हलगंज पुलिस ने की थी गिरफ्तारी
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। बड़हलगंज क्षेत्र में अवयस्क को बहला फुसलाकर भगाने के एक मामले में विवेचक द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस घिर गई। प्रभारी विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट रोहित सिंह ने एसएसपी और संबंधित मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर विवेचक और थाना प्रभारी का मार्गदर्शन करने का आदेश दिया है। दरअसल, अपहरण के केस में सात साल तक की सजा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सात साल की सजा वाले मामले में गिरफ्तारी न की जाए।

न्यायालय ने यह आदेश बड़हलगंज क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मुहल्ला निवासी अभियुक्त विवेक वर्मा के जमानत याचिका पर दिया। न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सतेंद्र कुमार अंटील बनाम सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन, अरनेश कुमार बनाम स्टेट आफ बिहार तथा जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट आफ यूपी के मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। जिसका अनुपालन विवेचक और थाना प्रभारी द्वारा नहीं किया गया और आवश्यकता न होते हुए भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने अभियुक्त पर धारा 41 की नोटिस का तामिला भी नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने सात साल से कम की सजा से दंडनीय मामलों में यदि आवश्यक न हो तो गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया। बावजूद इसके विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
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