UP Election: गाड़ी या फिर पार्टी कार्यालय पर झंडा लगाने के लिए अनुमति जरूरी, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
मतदान के दौरान 50 फीसदी से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इससे मतदान की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है।
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गोरखपुर में रिटर्निग ऑफिसर (आरओ) की अनुमति के बगैर किसी भी वाहन पर राजनीतिक दलों का छोटा या बड़ा झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। पार्टी कार्यालयों पर झंडा लगाने की अनुमति लेनी होगी। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका सख्ती से अनुपालन करना है। यह कहना जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी विजय किरन आनंद का। वह रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने कहा कि बैनर व पोस्टर शनिवार की रात से ही हटाए जा रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर कहीं बैनर या पोस्टर लगे मिले तो शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय से की जा सकती है। किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दलों के काफिले में पांच से अधिक गाड़ियां नहीं होंगी। पहले राजनीतिक दलों के दो काफिलों के बीच सौ मीटर की दूरी रहती थी। इस बार नियम बदल गया है। अब एक काफिले के गुजरने के 30 मिनट बाद ही दूसरा काफिला जा सकेगा।
मतदान के दौरान 50 फीसदी से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इससे मतदान की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। जल्द ही शेड्यूल जारी किया जाएगा।
30 हजार मतदान कार्मिकों को बूस्टर डोज जल्द
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदान कार्मिकों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। यह सिलसिला सोमवार से शुरू हो रहा है। 30 हजार मतदान कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानते बूस्टर डोज दिया जाएगा।
टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण नहीं
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान टैबलेट व स्मार्टफोन नहीं बांटे जाएंगे। जितने उपकरण आए थे, उनका वितरण किया जा चुका है।
स्क्रीनिंग कमेटी करेगी समीक्षा
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 60 प्रतिशत शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से किसी के लिए शस्त्र रखना जरूरी होगा तो कमेटी उसकी समीक्षा करके रिपोर्ट देगी।
एक साथ पांच लोग ही कर सकेंगे चुनाव प्रचार
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली, पदयात्रा, साइकिल या मोटरसाइकिल रैली पर रोक लगाया है। 15 जनवरी के बाद जैसा निर्देश होगा, उसी के अनुसार व्यवस्था बनाई जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअल प्रचार पर ध्यान देना होगा। घर-घर जनसंपर्क करना होगा, लेकिन एक बार में अधिकतम पांच लोग ही एक साथ जा सकेंगे।