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Gorakhpur: भीड़ वाले रूटों पर बढ़ाई जाएगी नगरीय बसों की संख्या, कमिश्नर ने दिए ऐसे रूटों के चिह्नीकरण के निर्देश

Fri, 08 Jul 2022 11:33 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 08 Jul 2022 11:33 AM IST
सार

नगर निगम चयनित स्थलों पर प्रमुखता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने शहर के अंदर सड़कों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किये जाने के लिए कार्य योजनानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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number of urban buses will be increased on crowded routes
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर में भीड़भाड़ वाले रूटों पर नगरीय बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने आम लोगों के सुगम आवागमन के मद्देनजर नगरीय क्षेत्र के भीड़ वाले रूटों का चिह्नीकरण कर उन पर नगरीय बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। कमिश्नर ने पार्किंग विकसित करने के अलावा इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग प्वाइंट नौसड़ सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर भी बनाने निर्देश दिया है।
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बृहस्पतिवार को कमिश्नर ने ये निर्देश आयुक्त सभागार में गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि बसों को सड़क पर न खड़ा किया जाए, बल्कि उसे बस स्टेशन के अंदर ही खड़ा किया जाए, ताकि जाम न लगे। महानगरों में शहरी परिवहन की समस्या के परिप्रेक्ष्य में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचलन किया गया है। कमिश्नर ने कहा कि टिकट चोरी को रोकने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक चेकिंग कराई जाए तथा बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर दंड स्वरूप पेनाल्टी लगाई जाए।
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इस दौरान उन्होंने पार्किंग विकसित किए जाने के संबंध में निर्देेश दिया कि नगर निगम चयनित स्थलों पर प्रमुखता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने शहर के अंदर सड़कों को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किये जाने के लिए कार्य योजनानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन एके सैनी, एसपी ट्रैफिक, आरटीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक का संचालन आरएन रोडवेज पीके तिवारी ने किया।
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दुर्घटना होने पर 50 हजार के मुआवजे का प्रावधान
शासन की नीतियों के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था किया जाना है। नगरीय परिवहन की बसों से घटित होने वाली दुर्घटनाओं के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में बताया गया कि मृत यात्रियों के आश्रित को 50 हजार रुपये, घायल यात्री को 5 हजार रुपये तथा गंभीर रूप से घायल यात्री को 20 हजार की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।
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