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महराजगंज: सिसवां विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट, आचार संहिता से जुड़ा है मामला
Tue, 03 Mar 2020 09:49 PM IST
vivek shukla
डिजिटल न्यूज डेस्क, महराजगंज।
डिजिटल न्यूज डेस्क, महराजगंज।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 03 Mar 2020 09:49 PM IST
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भाजपा विधायक प्रेमसागर पटेल। (File)
- फोटो : अमर उजाला।
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वर्ष 2012 में सिसवां विधानसभा क्षेत्र में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले व वर्तमान भाजपा विधायक प्रेमसागर पटेल के विरुद्ध अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। जारी गैर जमानती वारंट में अपर जनपद न्यायाधीश ने पुलिस को 6 मार्च को विधायक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
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न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक सिसवां विधायक प्रेमसागर पटेल वर्ष 2012 में बसपा के टिकट पर सिसवां विधायक पद पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दौरान उन पर कोठीभार थाने पर आईपीसी व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय द्वारा पहले सम्मन जारी किया गया।
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विधायक के हाजिर न होने पर पहले जमानती वारंट जारी किया गया मगर फिर भी विधायक ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद ने मामले में सिसवां विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि वे 6 मार्च को सिसवां विधायक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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सिसवां विधायक प्रेमसागर पटेल ने कहा कि न्यायालय से को कोई सम्मन या जमानती वारंट मिलता तो मैं स्वंय न्यायालय में उपस्थित हो गया होता। गैर जमानती वारंट जारी होने के बारे में जानकारी नहीं है।