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Gorakhpur News: हत्या कर शव छिपाने के आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Fri, 01 Jul 2022 10:26 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 01 Jul 2022 10:26 AM IST
सार

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रमजान ने अंतरजातीय विवाह किया था और उसकी पत्नी अनिल सिंह की बहन और संजय सिंह की मौसेरी बहन थी। इसी रंजिश के चलते अभियुक्तों ने रमजान की हत्या कर लाश छिपा दी थी।

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Life imprisonment for accused of hiding dead body by killing
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम धोबौली निवासी संजय सिंह व संतकबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के मंझरिया गंगा निवासी अनिल सिंह को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को नौ माह कारावास अलग से भुगतना होगा।

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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुन्नू ने 17 मार्च 2011 दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा था कि उसका लड़का रमजान अपनी पत्नी को कुछ दिन पहले संजय सिंह के घर धोबौली पहुंचा कर आया था। 11 मार्च 2011 को संजय सिंह की बहन की शादी थी, जिसमे रमजान भी गया था। दूसरे दिन जब रमजान घर नहीं आया तो पुन्नू ने उसके मोबाइल पर फोन किया। फोन बंद था।
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पुन्नू अपने लड़के की तलाश करता हुआ संजय सिंह के घर पहुंचा तो वहां न तो रमजान मिला और न ही संजय सिंह। 17 मार्च 2011 को ग्राम विगही में गेहूं के खेत में रमजान की लाश मिली। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रमजान ने अंतरजातीय विवाह किया था और उसकी पत्नी अनिल सिंह की बहन और संजय सिंह की मौसेरी बहन थी। इसी रंजिश के चलते अभियुक्तों ने रमजान की हत्या कर लाश छिपा दी थी।

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