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हाई सिक्योरिटी नंबर: एक अक्तूबर से कटेगा पांच हजार का चालान, 30 सितंबर है नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा

Wed, 29 Sep 2021 09:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Wed, 29 Sep 2021 09:30 AM IST
सार

अभी तक सिर्फ 18500 व्यावसायिक वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं। जबकि, जिले में लगभग 57959 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 39 हजार व्यावसायिक वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं।
 

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Today last deadline for installation of high security number plates on vehicle
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

एक अक्तूबर से जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगे होंगे उनका पांच हजार रुपये का चालान कटेगा। व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित है। जिसमें महज दो दिन ही शेष रह गए हैं। लेकिन उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक सिर्फ 18500 व्यावसायिक वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं। जबकि, गोरखपुर जिले में लगभग 57959 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 39 हजार व्यावसायिक वाहन अभी भी पुराने वाहन नंबर प्लेट पर चल रहे हैं।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि परिवहन मुख्यालय की ओर से एक अक्तूबर से व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो जाएगी। बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना किसी भी वाहन के पंजीकरण और फिटनेस आदि से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। सभी तरह के कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
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निजी वाहनों का भी यही हाल
श्यामलाल ने बताया कि निजी वाहनों के लिए 15 नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का समय निर्धारित है। जिले में 868452 निजी वाहन हैं। जिसमें अब तक करीब दो लाख वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकी है।
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निजी वाहनों के लिए निर्धारित समय
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उस पर 15 नवंबर 2021 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उस पर 15 फरवरी 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उस पर 15 मई 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उस पर 15 अगस्त 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उस पर 15 नवंबर 2022 तक

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) बीके सिंह ने बताया कि एक अक्तूबर से सभी व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। जिन व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होंगे जांच के दौरान उनका पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
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