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राहत की खबर: आगे बढ़ी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समयसीमा, कलर कोटेड स्टीकर भी अनिवार्य

Wed, 02 Jun 2021 07:45 AM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 02 Jun 2021 07:45 AM IST
सार

वाहनों के आखिरी नंबर के मुताबिक तय हुई समयसीमा। कलर कोटेड स्टीकर भी अनिवार्य। 

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High security number plate installation date postponed know date according to serial number of vehicles
gorakhpur RTO - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुराने वाहनों पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगाए जाने के संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के मद्देनजर लोगों को राहत देते हुए अब पहले की तय समयसीमा को आगे बढ़ा विभाग ने तारीखों की घोषणा की है।
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नए निर्देश के मुताबिक वाहनों के सीरियल नंबर के आधार पर नई तारीखों का ऐलान किया गया है। जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर 2021, 2 या 3 अंत के नंबर वालों को 15 फरवरी 2022, 4 या 5 अंत के नंबर वालों को 15 मई 2022, 6 या 7 अंत के नंबर वालों को 15 अगस्त 2022 एवं 8 या 9 अंत के नंबर वालों को 15 नवंबर 2022 तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर अनिवार्य रुप से लगवाना होगा।
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व्यवसायिक वाहनों के लिए 30 सितंबर तक का समय

शासन ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले सभी जिलों के निजी एवं सभी व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का समय दिया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि कोरोना को देखते हुए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समयसीमा बढ़ाई है। सभी वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। इसके लिए वाहन मालिकों को पहले ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। तभी हाई सिक्योरिटी नंबर उपलब्ध हो सकेगा। अगर वाहन मालिक समय सीमा के अंदर हाई सिक्यॉरिटी नंबर नही लगाता है तो उसके वाहन का चालान काटेगा।
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