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Gorakhpur News: जीआरपी सिपाही पर हमला करने के जुर्म में सात साल कारावास की सजा

Sat, 28 Dec 2024 01:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Dec 2024 01:00 AM IST
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Gorakhpur News: Seven years imprisonment for attacking GRP constable
गोरखपुर। रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2013 में जीआरपी सिपाही पर हमला व धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए संतकबीरनगर के मुंडेरा शुक्ल निवासी अमरजीत को न्यायालय ने सात साल सश्रम कारावास, 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एसपी रेलवे संदीप कुमार मीना और सीओ रेलवे विनोद कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की पैरवी की। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने दोषी संतकबीनगर के धनघटा थाना क्षेत्र के अमरजीत को सजा दंडित किया। घटना वर्ष 2013 को रेलवे स्टेशन पर स्थित कैबवे पर हुई थी। पुलिस के अनुसार कैबवे पर कुछ लोगों के बीच विवाद हो रहा था। सूचना पाकर जीआरपी सिपाही मौके पर पहुंचा। इसी दौरान अमरजीत ने सिपाही पर हमला करके घायल कर दिया। जानमाल की धमकी भी दी। अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे काबू किया। विवेचना में उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी।
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