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Gorakhpur News: आंबेडकर जनमोर्चा आंदोलन में शामिल विदेशी नागरिक गिरफ्तार, आईबी ने की पूछताछ

Thu, 12 Oct 2023 10:53 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 12 Oct 2023 10:53 AM IST
सार

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि धरनास्थल से गिरफ्तार फ्रांस के नागरिक के पास जो पासपोर्ट और वीजा मिला है वह गोरखपुर के लिए वैध नहीं है। इस वजह से आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।

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Foreign national involved in Ambedkar Jan Morcha movement arrested
गिरफ्तार फ्रांसिस नागरिक। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कमिश्नर कार्यालय पर आंबेडकर जनमोर्चा के बैनर तले चल रहे आंदोलन के दौरान मंगलवार को वीडियो बनाते और बातचीत करते फ्रांस के एक नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धारा 1946 के तहत केस दर्ज किया है। आईबी की टीम ने उससे पूछताछ की है। देर शाम उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।

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विदेशी नागरिक के पकड़े जाने की सूचना विदेश मंत्रालय को भेजी गई है। शुरुआती पूछताछ में विदेशी नागरिक ने आंदोलन से कोई सरोकार न होने की बात कही है। उसका कहना है कि वह डाक्यूमेंट्री के लिए वीडियो बना रहा था। विदेशी नागरिक के पास जो वीजा मिला है वह केवल धनबाद के लिए वैध है। उस वीजा व पासपोर्ट से वह गोरखपुर नहीं आ सकता था। आंदोलन को विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है।
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कलक्ट्रेट चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि 10 अक्तूबर को कमिश्नर के कार्यालय परिसर में आंबेडकर जनमोर्चा के नेतृत्व में हुए अवैधानिक प्रदर्शन में विदेशी नागरिक ने सहभागिता की। वह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर तालमेल बना रहा था। उसने अपना नाम हेनाल्ड वैलेन्टिन जीन रोजर फ्रांस का निवासी बताया है।

विदेशी नागरिक ने वैध पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत किया। जांच में पाया गया कि पासपोर्ट 18 अक्तूबर 2021 को जारी किया गया है। उसकी वैधता 17 अक्तूबर 2031 तक है। वीजा की वैधता एक अगस्त 2024 तक की है। वीजा केवल धनबाद में विजिट और व्यापार के लिए है। विदेशी नागरिक ने व्यापार की शर्तों का उल्लंघन करके धरनास्थल पर आकर सहभागी बना है। पुलिस ने इसी आधार पर केस दर्ज किया है।

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एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि धरनास्थल से गिरफ्तार फ्रांस के नागरिक के पास जो पासपोर्ट और वीजा मिला है वह गोरखपुर के लिए वैध नहीं है। इस वजह से आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है।



 
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