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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Flag on any house or private property without permission in UP Election 2022

UP Election 2022: बिना अनुमति किसी घर या निजी संपत्तियों पर झंडा, बैनर व पोस्टर न लगाएं

Mon, 10 Jan 2022 10:23 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 10 Jan 2022 10:23 AM IST
सार

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने राशन व खाद्य तेल के पैकेट पर छपी फोटो हटवाने की मांग रखी है।

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Flag on any house or private property without permission in UP Election 2022
डीएम विजय किरन आनंद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर में मालिक की अनुमति के बगैर घर या निजी संपत्तियों पर झंडा, बैनर व पोस्टर नहीं लगाया जा सकेगा। सरकारी भवनों पर भी प्रचार की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल व दावेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी विजय किरन आनंद का। वह रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। रिटर्निंग आफिसर (आरओ) की अनुमति के बिना वाहनों से प्रचार की मनाही है। सभी राजनीति दलों को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करना है। यदि राजनीति दलों को लगता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसे तुरंत संज्ञान में लाया जाए। ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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शस्त्र जमा कराए जा रहे, धारा 144 का सख्ती से पालन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि धारा 144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने राशन व खाद्य तेल के पैकेट पर छपी फोटो हटवाने की मांग रखी। इसपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बात के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। आचार संहिता के दौरान ऐसे पैकेटों का वितरण नहीं होगा। किसी राजनीतिक व्यक्ति की फोटो नहीं रहेगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह के साथ भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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सभी कार्यों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराएं : नगर आयुक्त

नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्देशित किया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का हर हाल में पालन किया जाए। यदि किसी ने उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक कि आदर्श आचार संहिता लागू है, तब तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करते समय फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराते रहें, ताकि अधिकारियों या कर्मचारियों एवं नगर निगम के ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्षेप न लगे। ब्यूरो

दिन भर चला बैनर, पोस्टर हटाने का अभियान

आचार संहिता लागू होने के बाद रविवार को भी दिन भर बैनर व पोस्टर हटाने का अभियान चलाया गया। नगर निगम के पांचों जोन के जोनल अधिकारी, प्रवर्तन दल अधिकारी, सभी अवर अभियंता, सफाई निरीक्षक, वार्ड सुपरवाइजर, मेठ शहर में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा लगाए गए, बोर्ड, बैनर, पोस्टर व होर्डिंग आदि को हटवाने में जुटे रहे।

नगर आयुक्त ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं के उल्लेख संबंधी होर्डिंग भी हटाए गए। अभियान में सहायक नगर आयुक्त डॉ. मणि भूषण तिवारी, जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडेय, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, सहायक नगर आयुक्त अविनाश प्रताप सिंह, जोनल अधिकारी बीके लाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश रस्तोगी, अखिलेश श्रीवास्तव, प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल सीपी सिंह आदि अधिकारी शामिल रहे।

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