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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   FIR registered against Rudra Hospital owner for molesting and threatening woman in Gorakhpur

गोरखपुर: रुद्र हॉस्पिटल के मालिक पर दुष्कर्म, धमकी देने का केस दर्ज, व्यापार के लिए रुपये देने वाली महिला ने लगाया ये आरोप

Thu, 01 Jul 2021 02:23 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 01 Jul 2021 02:23 PM IST
सार

पुलिस ने महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। 

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FIR registered against Rudra Hospital owner for molesting and threatening woman in Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले के चिलुआताल क्षेत्र के मेडिकल रोड पर स्थित रुद्रा हॉस्पिटल के मालिक डॉ. अभयनंदन सिंह पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर को व्यापार करने के लिए रुपये देने वाली महिला का आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर डॉक्टर ने 28 सितंबर 2020 को अस्पताल में बुलाया और जबरन ओटी में बंद करके दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। सीओ कैंपियरगंज के आदेश पर चिलुआताल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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 महिला ने थाने में दी तहरीर में लिखा है कि महराजगंज जिले में स्वास्थ्य कर्मी होने की वजह से उसका डॉक्टर के पास आना-जाना था। इसी बीच डॉ. अभयनंदन सिंह ने हॉस्पिटल खोलने में उससे मदद मांगी। रुपये लेने के बाद डॉक्टर वापस नहीं कर रहे थे। रुपये मांगने पर धमकी देने लगे।
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बेटे के मुंडन के लिए रुपये की जरूरत बताने पर वह 28 सितंबर 2020 को अस्पताल में बुलाए थे। जाने पर वह ओटी में बुलाए और अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिए। शोर मचाने पर मुंह दबा दिया और जबरन दुष्कर्म किया। डॉक्टर ने धमकी दी थी कि केस दर्ज कराने पर अगवा कराकर हत्या करा देगा। इस डर से इतने दिनों तक चुप थी।
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आठ फरवरी को खजांची चौक के पास वह मेरी स्कूटी के आगे आ गया और झपट्टा मारा। इसकी शिकायत शाहपुर थाने में की थी, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष नहीं मिल सका है। पक्ष मिलते ही प्रकाशित किया जाएगा।
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