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गोरखपुर: कलश यात्रा के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद हुई मारपीट, जमकर चले लाठी-डंडे
Wed, 30 Jun 2021 04:45 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 30 Jun 2021 04:45 PM IST
सार
यात्रा में शामिल महिलाओं से अभद्रता भी की गई, दो आरोपी गिरफ्तार, दो समुदाय के बीच मारपीट की खबर पाते ही एसडीएम, सीओ मौके पर पहुंचे, गांव में फोर्स तैनात
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घटनास्थल पर पूछताछ करती पुलिस व ग्रामीणों की जुटी भीड़।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
गोरखपुर जिले के उरुवा थाना क्षेत्र के धुरियापार में बुधवार की सुबह कलश यात्रा निकालने के दौरान पेड़ की डाल तोड़ने पर मुस्लिम समुदाय के युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर चार लोगों को लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि उत्पातियों ने यात्रा में शामिल महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। मामला दो समुदाय का था, लिहाजा खबर मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम गोला, सीओ गोला व उरुवा मौके पर पहुंच गए। उत्तेजित लोगों को प्रभावी कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया।
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जानकारी के मुताबिक, धारदार हथियार के हमले में सिद्धार्थ उपाध्याय (45), वरुण यादव (17), प्रशांत यादव (19) और रामप्रवेश यादव (26) को गंभीर चोटें आईं हैं। हमले के आरोप में दो आरोपियों महफूज और सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर हत्या की कोशिश, बलवा, मारपीट, अश्लीलता करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर, आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम भी लगाया था, लेकिन पुलिस ने समझाबुझाकर मामले को शांत करा दिया। एहतियातन गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है।
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तहरीर के मुताबिक, उरुवा थाना क्षेत्र के ग्राम बनकट में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया था। बुधवार की सुबह करीब आठ बजे इसी क्रम में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा बनकट से निकलकर रौजा दरगाह, धुरियापार, वासुदेवपुर होते हुए धवलेश्वर नाथ मंदिर पहुंची। वहां से जल भरकर यात्रा पुन: कथा स्थल के लिए जा रही थी। कलश यात्रा धुरियापार-उरुवा रोड पर पहुंच गई। वहीं पर आरोपी महफूज की मुर्गे की दुकान है।
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दुकान से ही सटे एक पेड़ की डाल सड़क की तरफ निकली हुई थी, जिसे यात्रा में घोड़े पर सवार युवक ने तोड़ दिया। इसी बात को लेकर महफूज, परवेज, महबूब, अफसर, दिलशाद सहित 20-25 की संख्या में आए लोगों ने यात्रा में शामिल महिलाओं व युवतियों से अभद्रता शुरू कर दी। इसका यात्रा में शामिल लोगों ने विरोध किया तो सभी हमलावर हो गए।
आरोप है कि आरोपियों ने मुर्गा काटने वाले चाकू व रॉड से हमला कर दिया। इससे चार लोग घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा में इलाज कराया गया। घटना के बाद यात्रा में शामिल लोगों ने धुरियापार-उरुवा मार्ग जाम कर दिया। किसी ने घटना की सूचना उरुवा पुलिस को दी। उरुवा थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह ने मय फोर्स पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।
.....
इनके खिलाफ दर्ज हुआ केस
पुलिस ने महफूज, परवेज, महबूब, अफसर, सुहेल, शहाबुद्दीन, रईश कुरैशी, वसीम कुरैशी, नसीम कुरैशी, याकूब व जाहिर समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश, अभद्रता करने, बलवा, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले में केस दर्ज कर आरोपितों को पकड़ा गया है। शांति व्यवस्था के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। गांव में शांति है। आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - अरुण कुमार सिंह, एसपी साउथ
इन धाराओं में यह हो सकती है सजा
धारा 147: उपद्रव करना (दोषी पाए जाने पर एक अवधि की सजा जिसे दो साल बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 148: घातक सामान से उपद्रव करना (दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 307: हत्या की कोशिश (दोषी पाए जाने पर दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है)
धारा 323: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (एक साल तक की सजा या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 504, 506: धमकी देना (एक अवधि की सजा, दोष तय होने पर)
धारा 296: धार्मिक काम में स्वेच्छा से रुकावट पहुंचाया (दो साल तक की सजा हो सकती है)
धारा 294: सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करना (तीन महीने की सजा या आर्थिक दंड या दोनों)
मामले में केस दर्ज कर आरोपितों को पकड़ा गया है। शांति व्यवस्था के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। गांव में शांति है। आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - अरुण कुमार सिंह, एसपी साउथ
इन धाराओं में यह हो सकती है सजा
धारा 147: उपद्रव करना (दोषी पाए जाने पर एक अवधि की सजा जिसे दो साल बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 148: घातक सामान से उपद्रव करना (दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की सजा या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 307: हत्या की कोशिश (दोषी पाए जाने पर दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है)
धारा 323: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (एक साल तक की सजा या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 504, 506: धमकी देना (एक अवधि की सजा, दोष तय होने पर)
धारा 296: धार्मिक काम में स्वेच्छा से रुकावट पहुंचाया (दो साल तक की सजा हो सकती है)
धारा 294: सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करना (तीन महीने की सजा या आर्थिक दंड या दोनों)