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Gorakhpur News: दो दिन में नहीं हटे गोलघर गलियारे से अतिक्रमण तो जुर्माना लगाएं, रद्द करें आवंटन

Tue, 09 Jan 2024 12:18 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 09 Jan 2024 12:18 PM IST
सार

अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि सभी जोनल अधिकारियों को अपने-अपने जोन के बाजारों का निरीक्षण कर दो दिन में रिपोर्ट देंगे। अगर कहीं पर भी दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित दुकान आवंटी पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनका आवंटन भी निरस्त किया जाएगा।

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encroachment not removed from Golghar corridor in two days fine should be imposed
शहर की सबसे बड़ी इमारत भी कब्जे से पीछे नहीं हटी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नगर निगम ने गोलघर समेत अन्य दूसरे बाजारों में अवैध अतिक्रमण पर अब कार्रवाई का फैसला लिया है। अपर नगर आयुक्त ने सभी जोनल प्रभारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि दुकानों के आगे गलियारे के सामने अतिक्रमण अगर दो दिनों में नहीं हटते हैं तो संबंधित दुकानदारों पर जुर्माना लगाएं। इसके अलावा आवंटन रद्द की कार्रवाई भी करें।
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गोलघर, टाउनहाल, मोहद्दीपुर चारफाटक रोड, धर्मशाला पुल से असुरन पिपराइच रोड, गोरखनाथ मंदिर के सामने, रीड्स साहब धर्मशाला व साहबगंज में नगर निगम की दुकानें हैं। इनके सामने बरामदा( गलियारा) है, जिससे पैदल चलने वालों को सहूलियत होती है। मगर, अभियान के दौरान इन सभी स्थानों पर दुकानों के सामने बरामदों की जगह पर भी अतिक्रमण पाया गया था।
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गोलघर में पाया गया था कि ज्यादातर स्थानों पर दुकानदारों ने ही बरामदे की तरफ बढ़कर अतिक्रमण कर रखा था। कुछ आवंटियों ने बरामदा भी आवंटित होने का दावा किया था, जिस पर गत दिनों हुई नगर निगम सदन की बैठक में इसे निरस्त करने पर सहमति बन गई।
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अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा कि सभी जोनल अधिकारियों को अपने-अपने जोन के बाजारों का निरीक्षण कर दो दिन में रिपोर्ट देंगे।अगर कहीं पर भी दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित दुकान आवंटी पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनका आवंटन भी निरस्त किया जाएगा।

 
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