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बिजली निगम: गोरखपुर में 13 हजार उपभोक्ताओं पर लगाया 76 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए कैसे खुला मामला
Sat, 03 Jul 2021 01:44 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 03 Jul 2021 01:44 AM IST
सार
चारों खंड में उपभोक्ताओं के स्वीकृत कनेक्शन लोड से अधिक भार की गणना के आधार पर तैयार की सूची।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
गोरखपुर बिजली निगम अपने बकायेदारों की सूची बनाकर वसूली अभियान चलाने जा रही है। निगम ने शहरी क्षेत्र में 13 हजार उपभोक्ताओं के घरों-दुकानों में ओवरलोड (स्वीकृत लोड से अधिक कनेक्शन भार) को पकड़कर करीब 76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये रिकॉर्ड ऑनलाइन बिलिंग व्यवस्था के तहत निगम ने तैयार किया है।
लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल अधिक आने पर उपभोक्ताओं ने बिजली निगम से संपर्क किया तब मामला खुला। निगम अब इन उपभोक्तओं से बिल में दोगुना फिक्सचार्ज की पेनाल्टी चार्ज कर जमा करवाएगा।
पावर कारपोरेशन ने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन का भार बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब निगम अभियान चलाकर इन सभी उपभोक्ताओं पर वसूली की कार्रवाई करेगा।
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शहरी खंड प्रथम टाउनहाल के अधिशासी अभियंता नवनीत प्रजापति ने बताया कि अतिरिक्त भार की खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से दोगुना और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से तीन गुना बिल जोड़कर लिया जाता है। हालांकि नियम यह भी है कि जिस भी कनेक्शन पर लगातार तीन महीने तक अतिरिक्त भार इस्तेमाल करने का मामला सामने आए। ऐसे कनेक्शनों का भार बढ़ाकर उसका पैसा बिजली बिल में सीधे चार्ज कर दिया जाए।
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लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल अधिक आने पर उपभोक्ताओं ने बिजली निगम से संपर्क किया तब मामला खुला। निगम अब इन उपभोक्तओं से बिल में दोगुना फिक्सचार्ज की पेनाल्टी चार्ज कर जमा करवाएगा।
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पावर कारपोरेशन ने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन का भार बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब निगम अभियान चलाकर इन सभी उपभोक्ताओं पर वसूली की कार्रवाई करेगा।
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शहरी खंड प्रथम टाउनहाल के अधिशासी अभियंता नवनीत प्रजापति ने बताया कि अतिरिक्त भार की खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से दोगुना और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से तीन गुना बिल जोड़कर लिया जाता है। हालांकि नियम यह भी है कि जिस भी कनेक्शन पर लगातार तीन महीने तक अतिरिक्त भार इस्तेमाल करने का मामला सामने आए। ऐसे कनेक्शनों का भार बढ़ाकर उसका पैसा बिजली बिल में सीधे चार्ज कर दिया जाए।
नगरीय वितरण खंड में अधिक विद्युत भार इस्तेमाल
शहरी क्षेत्र के द्वितीय खंड में ऐसे बकायेदारों की संख्या सबसे अधिक है। बीपीएल श्रेणी के एक किलोवाट भार वाले 990 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो स्वीकृत भार से दो से तीन किलोवाट अधिक भार इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके बिल में पेनाल्टी तो चार्ज हो रही है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली बिल बीपीएल श्रेणी की दर से ही बन रहा है।
अधीक्षण अभियंता शहरी यूसी वर्मा ने बताया कि निगम ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर लिया है। कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इनपर बकाया वसूलने और भार बढ़वाने का दिशा निर्देश दिया गया है। सभी खंड के अभियंताओं को सूची के हिसाब से कार्रवाई करने और पेनाल्टी के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
वितरण खंड अधिक भार इस्तेमाल वाले कनेक्शन पेनाल्टी
खंड प्रथम 659 4.21 लाख
खंड द्वितीय 3958 24.00 लाख
खंड तृतीय 2500 15.00 लाख
खंड चतुर्थ 5500 33.00लाख
अधीक्षण अभियंता शहरी यूसी वर्मा ने बताया कि निगम ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर लिया है। कॉर्पोरेशन की तरफ से भी इनपर बकाया वसूलने और भार बढ़वाने का दिशा निर्देश दिया गया है। सभी खंड के अभियंताओं को सूची के हिसाब से कार्रवाई करने और पेनाल्टी के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
वितरण खंड अधिक भार इस्तेमाल वाले कनेक्शन पेनाल्टी
खंड प्रथम 659 4.21 लाख
खंड द्वितीय 3958 24.00 लाख
खंड तृतीय 2500 15.00 लाख
खंड चतुर्थ 5500 33.00लाख