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सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र लेकर चलने पर फिर सख्ती, बोले डीएम-कोई दिखा तो कार्रवाई तय

Wed, 29 Jan 2020 07:34 AM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Wed, 29 Jan 2020 07:34 AM IST
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district administration vigorously carried weapons in public places
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन। (File) - फोटो : अमर उजाला
सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र लेकर चलने पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। डीएम के . विजयेंद्र पांडियन का कहना है कि हाई कोर्ट ने सरकारी दफ्तरों, शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिना अनुमति के शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।
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जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति शस्त्र के साथ मिला तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।  
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कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की सख्ती का असर कुछ समय तक तो दिखा था मगर अब फिर तमाम लोग सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र के साथ आसानी से देखे जा सकते हैं। अब इस बार की सख्ती कितने दिनों तक कायम रहती है और इसका कितना असर पड़ेगा यह अब दिखाई देगा।
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यहां नहीं जा सकते शस्त्र लेकर
शैक्षिक संस्थाओं मसलन सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अलावा धार्मिक स्थल, अस्पताल, न्यायालय, सरकार द्वारा स्थापित मनोरंजन या क्रीड़ा स्थल, रेस्त्रां, होटल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, विवाह घर आदि
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