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गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के 12 जिलों के 5300 ईपीएफ खाताधारकों के अंशदान पर संकट, जानिए क्या है वजह

Sun, 30 May 2021 04:13 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 30 May 2021 04:13 PM IST
सार

नौकरी करने वाले लोगों के लिए है बड़ी खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए नियमों में किया गया बदलाव

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Crisis on contribution of 5300 EPF account holders in 12 districts
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गोरखपुर परिक्षेत्र के गोरखपुर, बस्ती एवं देवीपाटन मंडल के 12 जिलों के 5300 खाताधारकों के अंशदान पर संकट के बादल मंडलाने लगे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियम के मुताबिक जिन खाता धारकों के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके अशंदान एक जून से खातों में जमा नहीं हो सकेंगे। अंशदान खाते में जमा हो इसके लिए अपने खाते को आधार से लिंक कराना होगा।

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नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब कंपनी के मालिकों को हर कर्मचारी के अकाउंट को एक जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाला अंशदान भी रुक जाएगा।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि गोरखपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा जिले आते हैं। इन 12 जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 72 हजार सक्रिय खाताधारक हैं। इनमें 5300 से अभी तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं किया है। ऐसे में अब जबतक वह अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करेंगे तबतक उनके खाते में अंशदान जमा नहीं हो सकेंगे।
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क्या है नियम

आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का एक जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से अंशदान दिया जाता है, वो मिल सकेगा। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही अंशदान अकाउंट में दिखाई देगा।

ऐसे करें खाते को आधार से लिंक
पीएफ खाते को आधार लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्वि-ई केवाईसी पोर्टल-लिंक यूएएन आधार पर क्लिक करना होगा। यहां पर जाकर आपको अपना यूएएन नंबर और खाता से पंजीकृत मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आएगा।

ओटीपी को भरने के बाद उसके नीचे दिए गए आधार के बॉक्स में अपना आधार नंबर भरना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपके सामने प्रॉसिड टू ओटीपी वैरिफिकेशन ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक कर दें। अब एक बार फिर आपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफिकेशन करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर ओटीपी जेनरेट करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा।

 

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