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गला काटकर की थी पति की हत्या, पत्नी व प्रेमी तो मिली उम्रकैद की सजा
Wed, 23 Dec 2020 12:39 PM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 23 Dec 2020 12:39 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने पति की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर पत्नी मुन्नी देवी और उसके प्रेमी संजय मौर्या को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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गोरखपुर जिले के पिपराइच के उनौला अव्वल टोला डिहवापार निवासी मुन्नी और उसके प्रेमी संजय पर अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह का कहना था कि पिपराइच के उनौला टोला डिहवापार निवासी सुमन का बेटा लालू साहनी महराजगंज में सोनपापड़ी बनाने व बेचने का काम करता था। इस बीच लालू साहनी की पत्नी मुन्नी देवी की मित्रता संजय मौर्या से हो गई। इस कारण पति-पत्नी में विवाद होने लगा। कामकाज निपटाकर जब भी लालू घर आता तब मुन्नी झगड़ने लगती थी।
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एक बार झगड़ा हुआ तो लालू 12-13 दिन काम नहीं किया। इस बीच 13-14 सितंबर 2015 की रात लालू की गला काटकर हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी सुमन ने ही पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में मुन्नी व उसके प्रेमी संजय मौर्या पर संदेह जताया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना की और साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने की और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।