{"_id":"6059d3158ebc3e8d1d4f303a","slug":"non-district-transfer-of-nominated-police-in-daroga-case-basti","type":"story","status":"publish","title_hn":"दरोगा प्रकरण: नामजद पुलिस कर्मियों का गैर जनपद तबादला, सीओ संतकबीरनगर को सौंपी गई मुकदमे की तफ्तीश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
दरोगा प्रकरण: नामजद पुलिस कर्मियों का गैर जनपद तबादला, सीओ संतकबीरनगर को सौंपी गई मुकदमे की तफ्तीश
Tue, 23 Mar 2021 05:08 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती।
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 23 Mar 2021 05:08 PM IST
सार
- पीड़िता की तहरीर पर कोतवाल समेत 14 पर दर्ज हैं मुकदमे
- जांच के सिलसिले में यहां पहुंचे एडीजी ने फिर की पूछताछ
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : iStock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बस्ती जिला पुलिस की चूलें हिला देने वाले बहुचर्चित दरोगा प्रकरण में नामजद सभी पुलिस कर्मियों का दूसरे जनपद तबादला कर दिया गया है। साथ ही कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे को संतकबीरनगर स्थानांतरित करते हुए सीओ खलीलाबाद को तफ्तीश सौंपी गई है।
विज्ञापन
एडीजी अखिल कुमार ने मंगलवार को बताया कि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसलिए सभी का जिले से तबादला कर दिया गया है। बताया कि चूंकि एसपी संतकबीरनगर इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं, इसलिए उनके पर्यवेक्षण में मुकदमे की बेहतर ढंग से विवेचना हो सकेगी।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता युवती की तहरीर पर पूर्व मुख्य आरोपी निलंबित दरोगा दीपक सिंह, उसके भाई दरोगा राजन सिंह, पूर्व कोतवाल (निलंबित) रामपाल यादव, तत्कालीन महिला थाना प्रभारी शीला यादव, दरोगा अभिषेक सिंह, कानूनगो सतीश, हल्का लेखपाल शालिनी सिंह, आरक्षी पवन कुमार कुशवाहा, आलोक कुमार, संजय कुमार, महिला आरक्षी दीक्षा यादव, नीलम सिंह व दो-तीन अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीजी ने बताया कि मुकदमे में शामिल पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें राजस्व विभाग के कानूनगो व हल्का लेखपाल के बारे में कमिश्नर स्तर से निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
मुकदमे में लगे हैं गंभीर आरोप
युवती की तहरीर पर 11 नामजद व दो-तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही हल्का लेखपाल व कानूनगो को भी आरोपी बनाया गया है। सभी पर मारपीट, हथियार से हमला करने, झूठा आपराधिक आरोप लगाने, गलत तरीके से प्रतिबंधित करने, अपमानित करने, धमकी देने, स्त्री लज्जा भंग करने, यौन उत्पीड़न करने, महिला को नग्न करने, महिला की छिपकर फोटो खींचने, अश्लील इशारा करने, बिना अनुमति घर में घुसकर चोट पहुंचाने, षड्यंत्र रचने या उसमें शामिल होने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है।