फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Newborn girl body found in farm at Gorakhpur

यूपी: खेत में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस बोली- जांच के बाद दर्ज होगा केस

Tue, 09 Feb 2021 07:44 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 09 Feb 2021 07:44 PM IST
विज्ञापन
Newborn girl body found in farm at Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
गोरखपुर जिले के चौरा गांव के पास खेत में मंगलवार की सुबह एक नवजात बच्ची का शव मिला। शव को पॉलिथीन में लपेटकर फेंका गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी केस दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, चौरा गांव के पूर्वी किनारे पर शहंशाह का खेत है। शहंशाह ने बताया कि सोमवार की रात किसी ने नवजात बच्ची का शव पॉलिथीन में लपेटकर उनके खेत में फेंक दिया था। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई है।
विज्ञापन


इस धारा में दर्ज होना चाहिए केस

धारा-317 आईपीसी
माता-पिता या नवजात की देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का परित्याग करना अपराध है। इसमें सात साल की सजा या फिर जुर्माना अथवा कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


धारा-318 आईपीसी
पैदाइश छिपाने के लिए नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है। इसमें दो साल की कैद या जुर्माना, या फिर कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।


चौरी चौरा इंस्पेक्टर विजय सिंह ने कहा कि नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है। मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed