फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Manish murder case Accused policemen did not appear

मनीष हत्याकांड: आरोपी पुलिस वालों की नहीं हुई पेशी, जेल प्रशासन ने पत्र लिखा

Thu, 13 Jan 2022 07:21 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 13 Jan 2022 07:21 PM IST
सार

13 जनवरी को आरोपी पुलिसवालों की पेशी की तारीख दी गई थी। गोरखपुर कोर्ट या सीबीआई कोर्ट कहीं पर पेशी ना होने पर न्यायालय को पत्र भेजा गया।

विज्ञापन
Manish murder case Accused policemen did not appear
आरोपी छह पुलिसकर्मी व मनीष गुप्ता की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

कानपुर के कारोबारी मनीष की हत्या में आरोपित छह पुलिसवालों की बृहस्पतिवार को किसी भी कोर्ट में पेशी नहीं हुई। माना जा रहा है कि अब लखनऊ सीबीआई कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी मगर जेल प्रशासन से इसके लिए संपर्क ही नहीं किया गया। उधर, पेशी की समय सीमा समाप्त होने के बाद गोरखपुर जेल प्रशासन ने गोरखपुर न्यायालय को पत्र लिखकर इसकी जानकरी दी और अपने लिए आगे की गाइड लाइन मांगी है।

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की होटल कृष्णा पैलेस में पुलिस वालों की पिटाई से मौत हो गई थी। इस केस की जांच पहले एसआईटी कानपुर और बाद में सीबीआई को मिली। सीबीआई ने इंस्पेक्टर जेएन सिंह, सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे और हेड कांस्टेबल कमलेश तथा कांस्टेबल प्रशांत को हत्या के लिए दोषी मनाते हुए उनके खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। सीबीआई ने अपना आरोपपत्र लखनऊ सीबीआई कोर्ट में सात जनवरी को दाखिल किया है।
विज्ञापन


गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद 13 जनवरी को पेशी के लिए अगली तारीख दी गई थी। गोरखपुर जेल प्रशासन को बताया गया था कि अब अगली पेशी सीबीआई कोर्ट लखनऊ में होगी। लेकिन, बुधवार की शाम तक जेल प्रशासन के पास इन आरोपियों के जेल ट्रांसफर या फिर सीबीआई के रिमांड पर लेकर जाने की कोई चिट्ठी नहीं आई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बृहस्पतिवार की दोपहर बाद भी जब पुलिसवालों की किसी भी कोर्ट में पेशी नहीं हुई तब जेल प्रशासन ने गोरखपुर न्यायालय को पत्र लिखकर आरोपी पुलिसवालों की पेशी न होने की जानकारी देने के साथ ही आगे के लिए गाइड लाइन मांगी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed