फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Life imprisonment for parents who killed innocent daughter

गोरखपुर: तीन साल की मासूम बेटी को मां-बाप ने उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Wed, 06 Oct 2021 10:03 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 06 Oct 2021 10:03 PM IST
सार

अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, शव छिपाने वाले युवक को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई।

 

विज्ञापन
Life imprisonment for parents who killed innocent daughter
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

गोरखपुर जिले के तीन साल की बच्ची की हत्या कर शव छिपाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभय नारायण ने कैंपियरगंज के लालपुर गुलरिहा निवासी पिता उमेश और मां सुनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शव छिपाने के आरोप में आरोपित लल्लू उर्फ महेंद्र को चार साल की सजा दी गई है।

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव एवं संजीत शाही का कहना था कि वादी बाबूराम गुलरिहा थाना क्षेत्र के करमहां बुजुर्ग टोला भटोलिया का निवासी है। उसने अपनी लड़की सुनीता की शादी उमेश कुमार से की थी।
विज्ञापन


सुनीता और उमेश की एक लड़की सोनाली थी, जिसकी उम्र तीन वर्ष थी। 22 नवंबर 2017 को वादी को पता चला की सोनाली की मृत्यु हो गई है। वादी जब अपनी लड़की के ससुराल लालपुर पहुंचा तो उसे पता चला की सुनीता और उमेश कुमार ने मिलकर सोनाली की गला दबाकर हत्या कर दी है और लालू उर्फ महेंद्र की मदद से लाश को छिपा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed