फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   court ordered compensation 40 lakhs to DM and XEN after 23 years in case of road accident in Deoria

देवरिया: सड़क हादसे के मामले में 23 साल बाद अदालत ने सुनाया ये फैसला, इन अधिकारियों को ठहराया कसूरवार

Fri, 07 Jan 2022 01:50 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया।
अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया। Published by: vivek shukla Updated Fri, 07 Jan 2022 01:50 PM IST
सार

अदालत ने जिलाधिकारी व अधिशासी अभियंता की लापरवाही पाए जाने पर मृतक के परिजनों को चालीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति और केस दाखिल होने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के अंदर परिजनों को देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
court ordered compensation 40 lakhs to DM and XEN after 23 years in case of road accident in Deoria
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गौरीबाजार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के एक मामले में अपर जिला जज अजय कुमार ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। उन्होंने अपील पर सुनवाई के पश्चात तत्कालीन जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने जिलाधिकारी व अधिशासी अभियंता को दायित्व के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर हुई दुर्घटना के लिए मृतक के परिजनों को चालीस लाख रुपये क्षतिपूर्ति और केस दाखिल होने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के अंदर परिजनों को देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन

 
31 दिसंबर 1998 को आठ बजे देर शाम गौरी बाजार के आजाद चौक निवासी रविंद्र कुमार गुप्ता बाइक से हाटा गौरी बाजार मार्ग पर घर आ रहे थे, बीच सड़क के किनारे रखे गए साइफन से टकरा जाने के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन


मृतक की पत्नी विमला गुप्ता व उनके पुत्र व पुत्रियों ने जिलाधिकारी वह उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा सिविल जज की अदालत में दाखिल किया। अदालत ने दोनों को चालीस लाख की क्षतिपूर्ति का मुकदमा दाखिल करने की तिथि से सात प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह के अंदर मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed