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गोरखपुर: पानी न देने पर युवक ने महिला से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Tue, 28 Sep 2021 10:25 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 28 Sep 2021 10:25 AM IST
सार

5 मई 2011 को शाम करीब चार बजे वादिनी के घर के लोग बाजार गए थे। तभी अभियुक्त वादिनी के घर आया और तख्त पर सो गया। अभियुक्त वादिनी से पानी मांगने लगा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर अभियुक्त ने वादिनी को गाली देते हुए दौड़ा लिया और घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Ten years in prison for Molestion
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

गोरखपुर में दुष्कर्म का आरोप सही पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश तनु भटनागर की अदालत ने अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दो लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल एक माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। वहीं, एक अन्य अभियुक्त पर मारपीट का आरोप सिद्ध पाए जाने पर एक साल के साधारण कारावास से दंडित किया है।

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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह का कहना था कि 5 मई 2011 को शाम करीब चार बजे वादिनी के घर के लोग बाजार गए थे। तभी अभियुक्त वादिनी के घर आया और तख्त पर सो गया। अभियुक्त वादिनी से पानी मांगने लगा तो उसने इनकार कर दिया।
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इस पर अभियुक्त ने वादिनी को गाली देते हुए दौड़ा लिया और घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वादिनी के घर के लोग आए तो उसने घर वालों को सारी बात बताई। वादिनी के घर वाले जब इसकी सूचना थाने में देने जा रहे थे, तो रास्ते में अभियुक्त और उसके एक दोस्त ने लाठी डंडा लेकर उन्हें घेर लिया और गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। किसी तरह जान बचाकर सभी थाने पहुंचे और मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में सजा सुनाई है।

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