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कोरोना का असर: गोरखपुर में आज से बढ़ जाएंगे प्रतिबंध, नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक

Wed, 12 Jan 2022 02:22 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 12 Jan 2022 02:22 PM IST
सार

अब शादी समारोह में 100 लोगों को ही अनुमति, जिम बंद। रेस्त्रां, सिनेमाहाल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे।

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Corona effect Restrictions increased due to number of active corona infected in Gorakhpur being one thousand
डीएम विजय किरन आनंद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या एक हजार हो जाने से बुधवार से कुछ नए प्रतिबंध बढ़ गए हैं। रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक रहेगा। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। शादी समारोहों में अधिकतम 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। होटल, रेस्त्रां और सिनेमाहाल 50 फीसदी क्षमता से संचालित होंगे। जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

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शासन की ओर से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पहले रात 11 से सुबह पांच बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू प्रभावी था। हालांकि दो दिन पहले इसे रात 10 से सुबह छह बजे तक प्रभावी कर दिया गया था। शासनादेश में इस बात का उल्लेख था कि कोरोना संक्रमण के मामले एक हजार से अधिक होने पर कुछ और कड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। जिले में यह संख्या पार होने के बाद बुधवार से ये प्रतिबंध प्रभावी हो जाएंगे।
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ये प्रतिबंध लागू होंगे

  • बंद स्थानों पर शादी समारोहों में एक बार में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और दो गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।
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  • खुले स्थान पर शादी समारोह है तो मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं अन्य कोविड प्रोटोकाल के साथ अनुमति दी जाएगी।
  • चिड़ियाघर, पुरातत्व विभाग के स्मारक एवं क्लबों में भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करना होगा। मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
  • स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट एवं खाने-पीने के स्थल, सिनेमा हाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। यहां कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
  • धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
  • आईटी से जुड़ी निजी कंपनियां वर्क फार्म होम की व्यवस्था लागू करेंगी।

 
डीएम विजय किरन आनंद ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक हो चुकी है। अब ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसको लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

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