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प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों की मुफ्त में होगी पढ़ाई, दाखिले के लिए करें आवेदन
Mon, 02 Mar 2020 06:40 AM IST
vivek shukla
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 02 Mar 2020 06:40 AM IST
सार
- तीन चरणों में होगा प्रवेश, दो मार्च से भरे जाएंगे आवेदन फार्म
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त होगी इन बच्चों की पढ़ाई
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का शहर के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश का कार्यक्रम जारी हो गया है। तीन चरणों में आवेदन दस जून तक किए जा सकते हैं। नगर के विद्यालयों में दाखिले के लिए ऑनलाइन और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में दाखिले के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसदी मुफ्त दाखिला अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को देने का प्रावधान है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में दो मार्च से 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। सत्यापन 30 मार्च तक व दाखिले के लिए लाटरी 31 मार्च को निकाली जाएगी। पहले चरण में चयनित बच्चों का दाखिला पांच अप्रैल तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं द्वितीय चरण में चार अप्रैल से 24 अप्रैल व तृतीय चरण में चार मई से 10 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं।
उन्होेंने बताया कि द्वितीय चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 11 मई तक व अंतिम चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 15 जुलाई तक कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसदी मुफ्त दाखिला अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को देने का प्रावधान है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में दो मार्च से 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। सत्यापन 30 मार्च तक व दाखिले के लिए लाटरी 31 मार्च को निकाली जाएगी। पहले चरण में चयनित बच्चों का दाखिला पांच अप्रैल तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं द्वितीय चरण में चार अप्रैल से 24 अप्रैल व तृतीय चरण में चार मई से 10 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं।
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उन्होेंने बताया कि द्वितीय चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 11 मई तक व अंतिम चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 15 जुलाई तक कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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लाटरी से होगा सीट का आवंटन
लाटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को सीटां का आवंटन होगा। आवंटन आदेश लेकर इन लाभार्थियों को संबंधित ब्लॉक के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश लेना होगा। इनकी फीस शासन की ओर से विद्यालय प्रबंधन को प्रदान की जाएगी।
इन्हें मिलेगा लाभ
अलाभित समूह में एसटी/एसटी और ओबीसी संवर्ग के बच्चे।
दुर्बल आय वर्ग में सामान्य वर्ग के उन बच्चों को, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से कम हो अथवा बीपीएल राशन कार्डधारक
इन प्रमाणपत्रों की होगी जरूरत
एसटी/एसटी और ओबीसी संवर्ग के लिए तीन वर्ष के भीतर जारी जाति प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, बच्चे के अभिभावकों का आधार कार्ड
इन्हें मिलेगा लाभ
अलाभित समूह में एसटी/एसटी और ओबीसी संवर्ग के बच्चे।
दुर्बल आय वर्ग में सामान्य वर्ग के उन बच्चों को, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से कम हो अथवा बीपीएल राशन कार्डधारक
इन प्रमाणपत्रों की होगी जरूरत
एसटी/एसटी और ओबीसी संवर्ग के लिए तीन वर्ष के भीतर जारी जाति प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, बच्चे के अभिभावकों का आधार कार्ड