{"_id":"636f2b14ff8cf706ec2e25f2","slug":"challan-will-be-deducted-for-vehicles-without-high-security-number","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों का कटेगा चालान, फिलहाल इन्हें मिली छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वाले वाहनों का कटेगा चालान, फिलहाल इन्हें मिली छूट
Sat, 12 Nov 2022 10:42 AM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 12 Nov 2022 10:42 AM IST
सार
शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी।
विज्ञापन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे 6 और 7 नंबर वाले वाहनों का 16 नवंबर से पांच हजार रुपये का चालान कटेगा। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर वाले वाहनों पर पहले से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। अब 0 से 7 नंबर तक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी।
इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 व 1, 15 मई से 2 व 3 और 15 अगस्त से 4 व 5 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 नवंबर से अंत में 6 व 7 नंबर होने वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
विज्ञापन
ये है समय सीमा
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय कुमार झा ने कहा कि जिन वाहनों के अंत में 6 व 7 नंबर हैं उनपर 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। 16 नवंबर से 6 व 7 नंबर वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
विज्ञापन
शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई थी।
विज्ञापन
इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से पंजीकरण संख्या के अंत में 0 व 1, 15 मई से 2 व 3 और 15 अगस्त से 4 व 5 नंबर वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 नवंबर से अंत में 6 व 7 नंबर होने वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।
विज्ञापन
ये है समय सीमा
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक
- जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संजय कुमार झा ने कहा कि जिन वाहनों के अंत में 6 व 7 नंबर हैं उनपर 15 नवंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। 16 नवंबर से 6 व 7 नंबर वाले बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।