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हर्ष फायरिंग हुई तो मैरिज हाउस संचालक-आयोजक पर दर्ज होगा केस, चस्पा की गई नोटिस
Thu, 03 Dec 2020 06:45 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 03 Dec 2020 06:45 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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गोरखपुर में शौक में गोली दागे तो जिसके मेहमान हैं, उसे भी पुलिस मुल्जिम बनाएगी। हर्ष फायरिंग होने पर मैरिज हाउस संचालक और आयोजन पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी पूरी जिम्मेदारी अब आयोजक और मैरिज हाउस की होगी कि वह निगरानी करें कि कोई हर्ष फायरिंग ना करने पाए।
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यदि कोई कर रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को तत्काल दी जा सके। शाहपुर सहित कई क्षेत्र में पुलिस ने मैरिज हाउस के पास इस संबंध में चेतावनी नोटिस भी चस्पा कर दी है।
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जानकारी के मुताबिक, अभी कुछ दिन पहले ही हर्ष फायरिंग के दौरान गुलरिहा इलाके में चार साल के बच्चे को गोली लगने का मामला सामने आया है। बच्चे लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।
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लाइसेंस हो सकता है निरस्त
पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है कि हर्ष फायरिंग की घटना में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोली चलने पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज होगा और आरोपी के अलावा आयोजक, मैरिज हाउस संचालक को भी आरोपी बनाया जाएगा। इसी तरह गांव में शादी होने पर आयोजक को सीधे तौर पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वैसे तो यह पुराना नियम है लेकिन इसका अब पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। यदि कही भी कोई हर्ष फायरिंग करते हुए पाया गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। यानी शौक में गलती किए तो असलहा भी जाएगा और जेल भी जाएंगे।
वैसे तो यह पुराना नियम है लेकिन इसका अब पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। यदि कही भी कोई हर्ष फायरिंग करते हुए पाया गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। यानी शौक में गलती किए तो असलहा भी जाएगा और जेल भी जाएंगे।