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Gorakhpur News: नए 10 वार्डों के भवन स्वामियों को भी देना होगा संपत्ति कर

Sat, 15 Jun 2024 01:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 15 Jun 2024 01:06 AM IST
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Building owners of new 10 wards will also have to pay property tax
गोरखपुर। नगर निगम के दायरे में शामिल 10 नए वार्डों में भी वर्तमान सत्र 2024-25 से संपत्ति कर लगेगा। इसके तहत करीब 25 हजार मकान कर निर्धारण सूची में आ जाएंगे। इससे निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी। निगम ने इसको लेकर प्रकिया शुरू कर दी है। अगले कुछ महीनों में यह फाइनल हो जाएगी।
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गोरखपुर नगर निगम की सीमा विस्तृत होने के बाद 31 गांव नगर निगम में शामिल हुए। इसके बाद रानीडीहा, खोराबार, बड़गो, संझाई, मोहनपुर, गुलरिहा, हरसेवकपुर, भरवलिया, देवी प्रसाद नगर और गायघाट वार्ड बनाया गया। निगम ने नए वार्डों में कर निर्धारण के लिए रेट जारी कर दिया है। सबसे पहले रेट को लेकर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद रेट निर्धारित होगा। इस प्रक्रिया के बाद मोहल्ला वार सभी मकानों को सीरियल नंबर और हाउस नंबर दिया जाएगा।
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लोगों से मांगा जाएगा संपत्ति का ब्योरा

कर निर्धारण की प्रक्रिया में हाउस नंबर मिलने के बाद भवन स्वामियों से उनकी संपत्ति का ब्योरा मांगा जाएगा। यदि वे इसकी स्व घोषणा कर देते हैं तो शुरूआत में उसको सही मान लिया जाएगा। हालांकि, निगम को अधिकार रहेगा कि वे कभी भी इसका सत्यापन करा सकता है। जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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जीआईएस सर्वे भी होगा


नए वार्डों में अभी तक जीआईएस सर्वे नहीं हुआ है। निगम इसका भी सर्वे कराएगा। इसके साथ ही सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद मोहल्लों की कर निर्धारण सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। करीब 25 हजार मकानों के कर निर्धारण सूची में शामिल होने से निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी और उसे आत्मनिर्भर बनने की राह में मजबूती मिलेगी।
नए वार्डों में भी इस सत्र से संपत्ति कर लगेगा। इसके कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले दो से तीन महीने में यह पूरी हो जाएगी।

- विनय कुमार राय, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम
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