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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Bank Agreement between IBA and UFBU on 11th Bipartite Pay Revision Agreement

बैंक कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Thu, 23 Jul 2020 01:30 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 23 Jul 2020 01:30 PM IST
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Bank Agreement between IBA and UFBU on 11th Bipartite Pay Revision Agreement
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

वेतन पुनरीक्षण संबंधी बैंक कर्मियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। बैंकिंग सेक्टर के कर्मियों के लिए 11वें वेतन पुनरीक्षण के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) एवं भारतीय बैंक संघ (IBA) के बीच मुंबई में सम्पन्न मीटिंग में द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत कई मुद्दों पर सहमति हुई तथा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) एवं भारतीय बैंक संघ (IBA) के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया गया है।

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पूर्ववती पूर्वांचल बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन के महामंत्री शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि 2017 से चल वेतन पुनरीक्षण संबंधी मांगों के समेत कई मांग मान ली गई है।

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इन मांगों को मिली सहमति

  1. नया वेतन समझौता 1 नवम्बर 2017 से लागू किया जाएगा ।
  2. वेतनमान में 31 मार्च 2017 की स्थिति में पे-स्लिप के आधार पर 15% बढ़ोतरी होगी (कुल व्यय भार 7898 रुपये करोड़)।
  3. नए वेतनमान का निर्माण महंगाई भत्ता (D.A.) 6352 पाइंट पर मर्ज कर किया जाएगा। (जुन से अगस्त 2016 के औसत तिमाही आधार पर) ततपश्चात 31 मार्च 2017 की स्थिति में मूल वेतन (Basic pay) + महंगाई भत्ते (D.A.) को जोड़कर 2.50% लोड फेक्टर पर किया जाएगा जिस पर अनुमानित 1155 रुपये का व्यय भार होगा।
  4. कर्मचारियों एवं अधिकारियों में वार्षिक वेतन वृद्धि का वितरण पृथक से और आनुपातिक रूप से 31 मार्च 2017 को स्थापना में हुए व्यय के आधार पर किया जाएगा।
  5. सभी बैंकों में कार्य निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन योजना (PLI) के अंतर्गत भुगतान बैंको की लाभप्रदता के अनुसार 5, 10 एवं 15 दिवस के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के बराबर दिया जाएगा, जो वेतन बढ़ोतरी में देय अनुलाभों के अतिरिक्त होगा, यह वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगा।
  6. कैलेंडर वर्ष 2020 से अर्जित अवकाश (PL) का नगदीकरण, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण तथा अवकाश यात्रा सुविधा पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण के अतिरिक्त कर्मियों को प्रतिवर्ष पात्रतानुसार  5 एवं 7 दिवस के अर्जित अवकाश (P.L.) नगदीकरण (Encashment) की पात्रता होगी। कर्मी द्वारा उक्त नगदीकरण वर्ष में एक बार किसी भी मनपसंद त्यौहार पर लिया जा सकेगा ।
  7. इस बात पर सहमति हुई कि न्यू पेंशन स्कीम (N.P.S.) में बैंक का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% अर्थात वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% समझौता हस्ताक्षर होने की तिथि से सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात लागू किया जाए।
  8. प्रबंधन तथा कर्मचारी/अधिकारी संघ से संबंधित अन्य मुद्दों को आगे की वार्ता में आपसी समन्वय से हल किया जाएगा।
  9. सम्बंधित पक्ष परस्पर सुविधाजनक तिथियों पर बैठक कर द्विपक्षीय समझौते / संयुक्त नोट के विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति बनाते हुए विस्तृत निष्कर्ष निकालेंगे। पक्षकारों को द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट को अंतिम रूप इस ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने के 90 दिवस के अंदर किया जाना चाहिए।
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