{"_id":"61fa34dbfa05a77bd97f1677","slug":"affidavit-will-no-longer-to-be-given-for-name-change","type":"story","status":"publish","title_hn":"पावर कारपोरेशन: नाम परिवर्तन के लिए अब नहीं देना होगा शपथपत्र, निदेशक ने जारी किया निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पावर कारपोरेशन: नाम परिवर्तन के लिए अब नहीं देना होगा शपथपत्र, निदेशक ने जारी किया निर्देश
Wed, 02 Feb 2022 01:08 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 02 Feb 2022 01:08 PM IST
सार
बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन के लिए पहले 10 रुपये के स्टांप पर शपथपत्र था अनिवार्य, पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने जारी किया निर्देश।
विज्ञापन
बिजली बिल।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अब 10 रुपये के स्टांप पर शपथपत्र दिए बिना ही उपभोक्ता बिजली कनेक्शन में अपना नाम बदलवा सकेंगे। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।
दरअसल, अभी तक उपभोक्ता को कनेक्शन में नाम परिवर्तित करने में 10 रुपये के शपथ पत्र पर नाम बदले जाने के कारणों का उल्लेख करना होता था। इसके अलावा परिवर्तित किए जाने वाले नाम के सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति लगती थी।
उदाहरण के तौर पर राहुल सिंह पहले किसी मकान के किराएदार थे और उन्होंने मकान खाली कर दिया। इनकी जगह अब रोहित सिंह ने मकान ले लिया। ऐसे में उक्त परिसर में आवेदन के लिए रोहित सिंह को 10 रुपये के स्टांप पर किराएदारी बदले जाने और खुद के बतौर किराएदार होने की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देनी होती है।
विज्ञापन
इसके साथ ही अपना आधार व अन्य प्रमाणपत्र भी देना पड़ता। इसके बाद राहुल नाम के कनेक्शन को बदल कर रोहित सिंह के नाम से कर दिया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में स्टांप की जगह सादे पेपर पर ही लिखकर निगम में आवेदन करने से काम चल जाएगा। इसके अलावा, अन्य सभी कागजात पहले की तरह आवेदक को देने होंगे।
मुख्य अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार अब स्टांप की जगह सादे पेपर पर ही आवेदन करना पर्याप्त होगा।
विज्ञापन
दरअसल, अभी तक उपभोक्ता को कनेक्शन में नाम परिवर्तित करने में 10 रुपये के शपथ पत्र पर नाम बदले जाने के कारणों का उल्लेख करना होता था। इसके अलावा परिवर्तित किए जाने वाले नाम के सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति लगती थी।
विज्ञापन
उदाहरण के तौर पर राहुल सिंह पहले किसी मकान के किराएदार थे और उन्होंने मकान खाली कर दिया। इनकी जगह अब रोहित सिंह ने मकान ले लिया। ऐसे में उक्त परिसर में आवेदन के लिए रोहित सिंह को 10 रुपये के स्टांप पर किराएदारी बदले जाने और खुद के बतौर किराएदार होने की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देनी होती है।
विज्ञापन
इसके साथ ही अपना आधार व अन्य प्रमाणपत्र भी देना पड़ता। इसके बाद राहुल नाम के कनेक्शन को बदल कर रोहित सिंह के नाम से कर दिया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में स्टांप की जगह सादे पेपर पर ही लिखकर निगम में आवेदन करने से काम चल जाएगा। इसके अलावा, अन्य सभी कागजात पहले की तरह आवेदक को देने होंगे।
मुख्य अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार अब स्टांप की जगह सादे पेपर पर ही आवेदन करना पर्याप्त होगा।