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सख्ती: व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर होगी कार्रवाई, जानिए क्या है समय सीमा

Sat, 17 Jul 2021 01:32 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 17 Jul 2021 01:32 PM IST
सार

59 हजार व्यावसायिक वाहनों में सिर्फ 3287 पर ही लगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। 868452 निजी वाहनों में से सिर्फ 30203 वाहनों पर ही लगा नंबर प्लेट।

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Action will be taken no high security number plate on commercial vehicles in Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

30 सितंबर तक सभी व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी कलर कोटेड स्टीकर नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निजी वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। तय समय सीमा में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर परिवहन विभाग कार्रवाई की तैयारी में है।
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गोरखपुर संभागीय परिवहन विभाग में एक अप्रैल 2019 से पूर्व कुल 868452 वाहन पंजीकृत हैं। इनसे अब तक 30203 वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सके हैं। वहीं जिले में एक अप्रैल 2019 से पूर्व के कुल 57950 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें अब तक 3287 वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे हैं।
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यह है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर 2021, 2 या 3 अंत के नंबर वालों को 15 फरवरी 2022, 4 या 5 अंत के नंबर वालों को 15 मई 2022, 6 या 7 अंत के नंबर वालों को 15 अगस्त 2022 एवं 8 या 9 अंत के नंबर वालों को 15 नवंबर 2022 तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर अनिवार्य रुप से लगवाना होगा। वहीं सभी व्यावसायिक वाहनों पर 30 सितंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है।
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एआरटीओ प्रशासन के श्याम लाल ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। वाहन स्वामी तय समय सीमा के भीतर अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। नहीं तो उनके वाहन का चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।
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