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Gorakhpur News: बच्ची से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 2020 में हुई थी घटना

Sat, 04 Mar 2023 09:57 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 04 Mar 2023 09:57 AM IST
सार

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रोहित सिंह ने बेलघाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर माफी निवासी अभियुक्त सुरेंद्र कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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Accused of Molesting a child gets life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले के बेलघाट इलाके में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रोहित सिंह ने बेलघाट थाना क्षेत्र के रसूलपुर माफी निवासी अभियुक्त सुरेंद्र कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 11 मई 2020 की शाम 5.30 बजे की है। वादिनी की सात वर्षीय बच्ची बकरी चरा रही थी। उसी समय अभियुक्त उसे पकड़ कर बगीचे में ले गया और दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और फिर चार्जशीट दाखिल किया था। ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस इसकी लगातार कोर्ट में पैरवी कर रही थी। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
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गैंगस्टर के दो अभियुक्तों को दो साल की सजा

गैंगस्टर का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर दो अभियुक्तों को दो साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुबोध वार्ष्णेय ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी अभियुक्त रियासत अली व पिपराइच क्षेत्र के हैदरगंज निवासी अभियुक्त अरबाज खान को दो साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम सिंह एवं अखिलेश शुक्ल का कहना था कि थानाध्यक्ष विनय कुमार सरोज द्वारा 25 मई 2021 को क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा संगठित होकर अपराध किया जाता है।

इस गिरोह की गतिविधियों के बारे में पता चला कि गिरोह का सरगना रियासत अली है और अपने गैंग के सदस्य अरबाज खान के साथ मिलाकर जघन्य अपराध कर आर्थिक, भौतिक व सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। ब्यूरो



 
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