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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, साक्ष्यों के आधार पर फैसला

Sat, 01 Apr 2023 12:20 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 01 Apr 2023 12:20 PM IST
सार

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि घटना एक जून 2014 की सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच की है। वादिनी की नाबालिग लड़की शौच के लिए गई थी। जहां अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया।

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Accused of Molested a minor sentenced to life imprisonment
Court new - फोटो : Social Media

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने झगहां थाना क्षेत्र के बोहावार निवासी अभियुक्त शंभू साहनी व अरविंद को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि घटना एक जून 2014 की सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच की है। वादिनी की नाबालिग लड़की शौच के लिए गई थी। जहां अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। बाद में जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ऑपरेशन शिकंजा के तहत इसकी पैरवी कर रही थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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