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दलित उत्पीड़न के मामले में दो दरोगा समेत सात पर केस दर्ज करने का आदेश

Thu, 02 Jun 2022 11:24 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jun 2022 11:24 PM IST
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7 persons including two si ordered to book in dalit humiliation
दलित उत्पीड़न के मामले में दो दरोगा समेत सात पर केस दर्ज करने का आदेश
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देवरिया। दलित उत्पीड़न के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज अरविंद राय की अदालत ने दो दरोगा समेत सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। घटना 24 मार्च 2022 की है।
तरकुलवा थाना क्षेत्र के चक जग बंधन उर्फ मिश्रौली के दलित बस्ती पश्चिम टोला की रहने वाली फूला देवी पत्नी रामबड़ाई ने आरोप लगाया कि वह अपने नाम से गांव में ही केदार की जमीन का बैनामा कराया है। गांव के कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए थाने के एसआई संजय कुमार, जयशंकर मिश्रा तथा हल्का सिपाही सर्वजीत, राहुल, अमित मौर्या व दो अज्ञात के साथ पहुंचे और जमीन पर जबरन कब्जा कराने लगे।
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विरोध करने पर फूला देवी को अपशब्द कहने लगे और उनके पति राम बढ़ाई तथा छोटे लड़के हीरामन को जीप में बैठाकर थाने ले गए। आरोप है कि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में एसआई संजय कुमार, जयशंकर मिश्रा तथा पांच सिपाहियों ने रामबड़ाई व हीरामन को बेरहमी से पीटा तथा बिना मेडिकल कराए दोनों का चालान कर दिया। फूला देवी ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद रामबड़ाई व हीरामन का डॉक्टरी परीक्षण हुआ। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर फूला देवी ने न्यायालय में गुहार लगाई। सुनवाई के बाद अपर जिला जज की अदालत ने दो एसआई सहित सात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश तरकुलवा थानाध्यक्ष को दिया है।
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