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गोरखपुर: अगले सप्ताह कबाड़ हो जाएंगे 2700 वाहन, इतनी होती है वाहनों की उम्र
Sat, 02 Oct 2021 11:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 11:33 AM IST
सार
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों का पुन: पंजीयन कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
अगले सप्ताह गोरखपुर जिले के 2700 वाहन कबाड़ हो जाएंगे। शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों का पंजीयन समाप्त कर निलंबित करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रथम चरण में वर्ष 1970 से 1995 के पूर्व के पंजीकृत 27 सौ वाहन नवीनीकरण नहीं कराने वाले वाहनों को पंजीयन निरस्त किया जाएगा। विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस के बाद रिमाइंडर भी भेज दिया है। अगले सप्ताह से इन वाहनों के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों का पुन: पंजीयन कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नोटिस भी जारी करने के बाद रिमाइंडर भी जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी वाहन स्वामी उदासीन बने हैं। अब हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वाहन स्वामी परिवहन विभाग से संपर्क कर वाहनों का निरीक्षण करा सकते हैं। फिट वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण हो सकता है।
इतनी होती है वाहनों की उम्र
श्याम लाल ने बताया कि दो पहिया, कार और स्कूल बस की आयु सीमा 15 वर्ष होती है। व्यावसायिक ट्रक और बसों की आयु 20 वर्ष होती है। उम्र पूरी होने के बाद वाहनों का दोबारा पंजीयन अनिवार्य होता है। जनपद में 117738 वाहनों का पंजीयन समाप्त हो गया है।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों का पुन: पंजीयन कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। नोटिस भी जारी करने के बाद रिमाइंडर भी जारी किया जा चुका है। इसके बाद भी वाहन स्वामी उदासीन बने हैं। अब हर हाल में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वाहन स्वामी परिवहन विभाग से संपर्क कर वाहनों का निरीक्षण करा सकते हैं। फिट वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण हो सकता है।
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इतनी होती है वाहनों की उम्र
श्याम लाल ने बताया कि दो पहिया, कार और स्कूल बस की आयु सीमा 15 वर्ष होती है। व्यावसायिक ट्रक और बसों की आयु 20 वर्ष होती है। उम्र पूरी होने के बाद वाहनों का दोबारा पंजीयन अनिवार्य होता है। जनपद में 117738 वाहनों का पंजीयन समाप्त हो गया है।
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